जयपुर. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने कहा कि भर्ती बोर्ड एग्रीगेट अंकों के आधार पर अतिरिक्त परिणाम जारी करेगा, जिसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाएगा. इसके अलावा अतिरिक्त जारी परिणाम पूर्व में जारी किए गए परिणाम से प्रभावित नहीं होगा.
इसके अलावा अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों का अलग से स्टेनो टेस्ट लिया जाएगा. महाधिवक्ता के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए एकलपीठ ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने सचिवालय, आरपीएससी और अधीनस्थ सेवाओं में स्टेनोग्राफर के 1185 पदों पर भर्ती निकाली. जिसकी लिखित परीक्षा का गत 16 जुलाई को परिणाम जारी करते हुए पदों के 12 गुणा अभ्यर्थियों को स्टेनो टेस्ट के लिए बुलाया गया और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिक अंकों के आधार पर सामान्य वर्ग में शामिल कर लिया.
जबकि बोर्ड को 14 मार्च 2016 के संशोधित नियमों के तहत एग्रीगेट अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की छटनी करनी चाहिए थी, न कि पदों की संख्या के 12 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाना था. इसके अलावा इस स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में शामिल भी नहीं किया जा सकता है.
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ऐसे में बोर्ड की ओर से जारी परिणाम को रद्द कर नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अतिरिक्त परिणाम जारी करने को कहा है. गौरतलब है कि गत 16 जुलाई को निकाले गए परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों का 29 अक्टूबर से स्टेनो टेस्ट होना है.