जयपुर. जिले में कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले और कोरोना वायरस के पीड़ितों के संपर्क में आने के बावजूद भी स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिला कलेक्टर डॉ. जोगाराम ने सोमवार को इसके लिए एक आदेश जारी किया है.
यह आदेश दी राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957, दी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना के आधार पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रसारित किए गए हैं.
पढ़ेंः डूंगरपुरः लॉकडाउन का जायजा लेने पहुंचे ADG, रतनपुर बॉर्डर का किया निरीक्षण
आदेश के अनुसार जयपुर जिले में अगर किसी भी व्यक्ति में कोरोना वायरस से संक्रमण के लक्षण है और उसके द्वारा जानबूझकर स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया जा रहा है और होम आइसोलेशन में भी नहीं है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
जिला मुख्यालय पर नियोजित विभिन्न क्वॉरेंटाइन सेंटर में प्रशासन और चिकित्सा विभाग की निगरानी में रखे गए व्यक्ति मेडिकल प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे, यानी क्वॉरेंटाइन सेंटर को अनाधिकृत रूप से छोड़ेंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.
प्रशासन और चिकित्सा विभाग द्वारा नोवल कोरोना वायरस संक्रमण की आशंका के कारण जांच के दायरे में लिए गए व्यक्ति भी अगर उनके द्वारा परीक्षण कराए जाने में व्यवधान उत्पन्न करेंगे या जिनके द्वारा नोवल कोरोना वायरस के परीक्षण या चिकित्सकिया जांच की अवधि के दौरान गलत आचरण, नियम विरुद्ध कृत्य किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
पढ़ेंः कोरोना संकट में बांटी जा रही राहत सामग्री पर बुरी नजर, बिना बांटे ही बता दिया राशन का वितरण
आदेश के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण के संदर्भ में किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता फर्जी तरीके से प्राप्त करेगा या गलत सूचना के आधार पर कोई लाभ प्राप्त करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
जिला कलक्टर के आदेश के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना किसी आवश्यक परिश्थिति के या बिना औचित्य के अन्य जिले या राज्य में जाने के लिए पास बनवाने के लिए आवेदन करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में प्रशासन का समय और श्रम खराब होता है. साथ ही अनुमोदन देने से संक्रमण की संभावना भी बनी रहती है जो कोरोना की रोकथाम के लिए उचित नहीं है.
पढ़ेंः लॉकडाउन में राशन बांटने में किया घालमेल, डूंगरपुर में दो डीलर के लाइसेंस निलंबित
कार्रवाई के लिए जिला और उपखंड स्तरीय समिति गठित
जिला कलेक्टर ने सभी प्रकार के प्रकरणों में दोषियों के विरुद्ध तत्काल नियमानुसार कठोर कार्रवाई कराए जाने के लिए जिला और उपखंड स्तर पर समितियों का गठन किया है. जिला स्तरीय समिति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद की अध्यक्षता में गठित की गई है. जिसमें उपायुक्त पुलिस, उपविधि परामर्शी जिला कार्यालय, सहायक निदेशक अभियोजन, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम, द्वितीय और सहायक निदेशक सूचना और जनसंपर्क विभाग जयपुर सदस्य होंगे.
पढ़ेंः जोधपुर: 9 नए Corona Positive आए सामने, कुल आंकड़ा पहुंचा 30 पर, तीन थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू
इसी प्रकार उपखंड स्तर पर संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति में संबंधित तहसीलदार और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, संबंधित विकास अधिकारी, संबंधित अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, संबंधित ब्लाक मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य होंगे. यह समिति किसी भी प्रकार की शिकायत परिवाद प्राप्त होने पर और स्वत संज्ञान लेकर समुचित जांच परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अपने स्तर पर करेगी.