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कोविड में कालाबाजारी : बिना MRP के पल्स ऑक्सीमीटर बेचने पर कार्रवाई...575 ऑक्सीमीटर जब्त - 575 oximeter seized Jaipur

कोविड-19 संक्रमण के दौरान मेडिकल इक्विपमेंट्स की कालाबाजारी और दवाओं की कालाबाजारी के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं. जिसके बाद मंगलवार को राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई. पहली कार्रवाई विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से कार्रवाई की गई. दूसरी कार्रवाई औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से की गई है.

Black marketing of covid equipment
कोविड में कालाबाजारी
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Published : May 18, 2021, 9:31 PM IST

जयपुर. विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से जयपुर शहर के ब्रह्मपुरी इलाके में एसएस कम्युनिकेशन फर्म का निरीक्षण किया. जहां बिना डिक्लेरेशन एवं बिना एमआरपी के 575 पल्स ऑक्सीमीटर पाए गए. जिन्हें टीम ने जब्त कर फर्म के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया.

Black marketing of covid equipment
कोविड में कालाबाजारी

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में 34 निरीक्षण किए. निरीक्षण के दौरान एमआरपी से अधिक कीमत लेने एवं पीसीआर नियम 2011 की अवहेलना करने पर 4 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए 17 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई. इसके अलावा भिवाड़ी में पल्स ऑक्सीमीटर को एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचने पर तीन मेडिकल स्टोरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई. शर्मा मेडिकल स्टोर, यादव मेडिकल स्टोर एवं बाबल मेडिकल स्टोर के विरुद्ध टीम की ओर से 5-5 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई.

उन्होंने बताया कि अजमेर जिले में जय लक्ष्मी प्रोविजन स्टोर द्वारा चिप्स पैकिंग राजा ब्रांड एवं नमकीन पैकिंग के संबंध में पीसीआर नियम 2011 के नियम 6 की अवेहलना पाई गई जिस पर टीम की ओर से 2 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई.

पढ़ें- गांव की ग्राउंड रिपोर्ट: जोधपुर जिले के गांवों में कोरोना का खौफ...

11 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस 5 से 15 दिनों के लिए निलंबित

राजधानी क्षेत्र में दवाओं की कालाबाजारी रोकने और दवाओं के निर्धारित दर से अधिक की वसूली पर अंकुश लगाने के लिए बनाई टीम ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया. इनमें से 11 मेडिकल स्टोर में अनियमितता मिलने के कारण दंडस्वरूप कुछ दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिए गए. सहायक औषधि नियंत्रक दिनेश तनेजा ने बताया कि शहर में दवाओं की कालाबाजारी और ग्राहकों से निर्धारित दर से अधिक दर पर पैसा वसूलने की शिकायत पर दल ने शहर के कई मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया.

इनमें से 11 मेडिकल स्टोर्स पर कई अनियमितताएं पाई गई. उन्होंने बताया कि इन मेडिकल स्टोर्स की ओर से बिना चिकित्सीय परामर्श पत्र के कोरोना की औषधियों का बेचान करना, बिना बिल के एवं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में औषधियों का बेचान करना, कोरोना महामारी में काम आने वाले उपकरण, मास्क इत्यादि की मनमानी कीमते वसूलना इस प्रकार की अनियमितताएं पाई गई.

तनेजा ने बताया कि मैसर्स मोनू फार्मेसी, मालवीय नगर, मैसर्स नेचर मेडिकेयर, राजा पार्क, पार्श्व कैमिस्ट, जवाहर नगर, मुकुन्द फार्मेसी एण्ड मेडिकल, बालाजी मेडिकोज, शास्त्री नगर, राधिका फार्मेसी, एण्ड जनरल कॉस्मेटिक, मानसरोवर, पृथासावी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, जगतपुरा, शिरीष फार्मा, मालवीय नगर, अशोक मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, मुरलीपुरा का लाइसेंस 5 से 15 दिनों के लिए निलंबित किया गया है. इन दिवसों में यह मेडिकल स्टोर्स आमजन के लिए बंद रहेंगे.

जयपुर. विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से जयपुर शहर के ब्रह्मपुरी इलाके में एसएस कम्युनिकेशन फर्म का निरीक्षण किया. जहां बिना डिक्लेरेशन एवं बिना एमआरपी के 575 पल्स ऑक्सीमीटर पाए गए. जिन्हें टीम ने जब्त कर फर्म के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया.

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कोविड में कालाबाजारी

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में 34 निरीक्षण किए. निरीक्षण के दौरान एमआरपी से अधिक कीमत लेने एवं पीसीआर नियम 2011 की अवहेलना करने पर 4 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए 17 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई. इसके अलावा भिवाड़ी में पल्स ऑक्सीमीटर को एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचने पर तीन मेडिकल स्टोरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई. शर्मा मेडिकल स्टोर, यादव मेडिकल स्टोर एवं बाबल मेडिकल स्टोर के विरुद्ध टीम की ओर से 5-5 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई.

उन्होंने बताया कि अजमेर जिले में जय लक्ष्मी प्रोविजन स्टोर द्वारा चिप्स पैकिंग राजा ब्रांड एवं नमकीन पैकिंग के संबंध में पीसीआर नियम 2011 के नियम 6 की अवेहलना पाई गई जिस पर टीम की ओर से 2 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई.

पढ़ें- गांव की ग्राउंड रिपोर्ट: जोधपुर जिले के गांवों में कोरोना का खौफ...

11 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस 5 से 15 दिनों के लिए निलंबित

राजधानी क्षेत्र में दवाओं की कालाबाजारी रोकने और दवाओं के निर्धारित दर से अधिक की वसूली पर अंकुश लगाने के लिए बनाई टीम ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया. इनमें से 11 मेडिकल स्टोर में अनियमितता मिलने के कारण दंडस्वरूप कुछ दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिए गए. सहायक औषधि नियंत्रक दिनेश तनेजा ने बताया कि शहर में दवाओं की कालाबाजारी और ग्राहकों से निर्धारित दर से अधिक दर पर पैसा वसूलने की शिकायत पर दल ने शहर के कई मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया.

इनमें से 11 मेडिकल स्टोर्स पर कई अनियमितताएं पाई गई. उन्होंने बताया कि इन मेडिकल स्टोर्स की ओर से बिना चिकित्सीय परामर्श पत्र के कोरोना की औषधियों का बेचान करना, बिना बिल के एवं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में औषधियों का बेचान करना, कोरोना महामारी में काम आने वाले उपकरण, मास्क इत्यादि की मनमानी कीमते वसूलना इस प्रकार की अनियमितताएं पाई गई.

तनेजा ने बताया कि मैसर्स मोनू फार्मेसी, मालवीय नगर, मैसर्स नेचर मेडिकेयर, राजा पार्क, पार्श्व कैमिस्ट, जवाहर नगर, मुकुन्द फार्मेसी एण्ड मेडिकल, बालाजी मेडिकोज, शास्त्री नगर, राधिका फार्मेसी, एण्ड जनरल कॉस्मेटिक, मानसरोवर, पृथासावी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, जगतपुरा, शिरीष फार्मा, मालवीय नगर, अशोक मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, मुरलीपुरा का लाइसेंस 5 से 15 दिनों के लिए निलंबित किया गया है. इन दिवसों में यह मेडिकल स्टोर्स आमजन के लिए बंद रहेंगे.

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