जयपुर. विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण खासकर इकोलॉजिकल जोन में किए गए निर्माणों पर सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है. शुक्रवार को जेडीए के प्रवर्तन शाखा ने जोन 10 के क्षेत्राधिकार इकोलॉजिकल जोन में मुख्य आगरा रोड, पालडी मीणा, भंवर कॉलोनी में सेटबैक और बायलॉज का उल्लंघन कर बनाए गए अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स को सील किया. इससे पहले अवैध निर्माण को रोकने के लिए जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 में नोटिस भी दिए गए थे.
बावजूद इसके निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर निर्माण कार्य जारी रखा गया. यहां बेसमेंट और तीन मंजिला अवैध व्यावसायिक कांपलेक्स को ईंटों की दीवार चुनवाकर गेटों पर ताले जड़, जेडीए की धारा 34 (क) में सील किया गया. वहीं जोन 12 के क्षेत्राधिकार ग्राम चौमूं में 6 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाई जा रही थी. यहां ग्रेवल सड़कें और अन्य अवैध निर्माण को राजस्व शाखा की निशानदेही पर ध्वस्त करते हुए, अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया.
यहां धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई के लिए जोन उपायुक्त को लिखा गया. साथ ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली के लिए सहकारिता विभाग रजिस्ट्रार को कार्रवाई के लिए लिखे जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई.
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इसके साथ ही सोमवार को जोन 5 में देवी नगर के पास द्रव्यवती नदी की दीवार को कवर कर सरकारी भूमि पर करीब 250 वर्ग गज पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से कमरों के लिए नींव डाली गई थी. जिस पर कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. उधर, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और अल्प मध्यम आय वर्ग के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी और निजी खातेदारी की योजनाओं में 1024 फ्लैट और 111 भूखंडों में आवेदन करने के लिए अब 2 दिन ही बचे हैं. 31 जनवरी को आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी. जिसकी लॉटरी 26 फरवरी को निकल जाएगी.