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इकोलॉजिकल जोन में JDA की कार्रवाई, 15 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल - Jaipur News

जयपुर विकास प्राधिकरण ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए इकोलॉजिकल जोन में 15 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया. बता दें, 15 बीघा जमीन पर उत्तम रेजिडेंस के नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी.

JDA action,  Jaipur Development Authority
JDA की कार्रवाई
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Published : May 27, 2021, 4:54 AM IST

जयपुर. जेडीए (जयपुर विकास प्राधिकरण) की ओर से निजी खातेदारी की करीब 15 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया. इकोलॉजिकल जोन में कॉलोनी बसाने के लिए यहां दूसरी बार अवैध निर्माण किए गए थे, जिन्हें जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त कर दिया.

पढ़ें- वैक्सीनेशन का खौफ: झाड़ियों में जा छिपी वृद्धा, बोली- टीका लगाया तो मर जाऊंगी

जोन 10 के क्षेत्राधिकार इकोलॉजिकल जोन में केशव विद्यापीठ चौराहे के पास, मालियों की ढाणी जामडोली में निजी खातेदारी की करीब 15 बीघा जमीन पर उत्तम रेजिडेंस के नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी. यहां जेडीए की अनुमति के बिना ग्रेवल सड़क और अन्य अवैध निर्माण किया गया था. जिसे पहले फरवरी में प्रवर्तन दस्ते की ओर से ध्वस्त करते हुए अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया था. उसी स्थान पर दोबारा ग्रेवल सड़क और बाउंड्री वॉल का निर्माण कर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी. इस अवैध निर्माण को बुधवार को ध्वस्त करते हुए अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया.

कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने और गैर कृषि उपयोग किए जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरुद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई के लिए जोन उपायुक्त को भी लिखा गया. साथ ही जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली और अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरुद्ध सहकारिता विभाग रजिस्ट्रार को नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई के लिए लिखे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की गई ताकि अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को रोका जा सके.

जयपुर. जेडीए (जयपुर विकास प्राधिकरण) की ओर से निजी खातेदारी की करीब 15 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया. इकोलॉजिकल जोन में कॉलोनी बसाने के लिए यहां दूसरी बार अवैध निर्माण किए गए थे, जिन्हें जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त कर दिया.

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जोन 10 के क्षेत्राधिकार इकोलॉजिकल जोन में केशव विद्यापीठ चौराहे के पास, मालियों की ढाणी जामडोली में निजी खातेदारी की करीब 15 बीघा जमीन पर उत्तम रेजिडेंस के नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी. यहां जेडीए की अनुमति के बिना ग्रेवल सड़क और अन्य अवैध निर्माण किया गया था. जिसे पहले फरवरी में प्रवर्तन दस्ते की ओर से ध्वस्त करते हुए अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया था. उसी स्थान पर दोबारा ग्रेवल सड़क और बाउंड्री वॉल का निर्माण कर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी. इस अवैध निर्माण को बुधवार को ध्वस्त करते हुए अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया.

कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने और गैर कृषि उपयोग किए जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरुद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई के लिए जोन उपायुक्त को भी लिखा गया. साथ ही जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली और अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरुद्ध सहकारिता विभाग रजिस्ट्रार को नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई के लिए लिखे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की गई ताकि अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को रोका जा सके.

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