जयपुर. कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान आवश्यक वस्तुओं को पैकेट पर अंकित एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचने की शिकायतों पर मंगलवार को विधिक मापविज्ञान विभाग के अधिकारियों ने कुल 48 दुकानों के निरीक्षण किए और 7 दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई. उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि पाली और उदयपुर जिलों के चार व्यापारियों द्वारा वस्तुओं को एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचने की गड़बड़ी करने पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा कर कुल 20000 रुपये की पेनल्टी राजकोष में जमा कराई गयी है. उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर जिले में दाल तौलने के मामले में कम वजन देने के कारण 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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गौरतलब है कि डिब्बा बंद वस्तुएं उन पर अंकित एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेचा जाना विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 18(2) के तहत प्रतिबंधित है और नियम 32 के तहत 5000 रुपए तक के जुर्माने से दण्डनीय है. इसी तरह नाप तौल में गड़बड़ी पाए जाने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किये जाते हैं.
सोमवार को भी विभाग की ओर से शिकायत मिलने के बाद कुछ दुकानों का निरीक्षण कर व्यापारियों पर नकद जुर्माना लगाया गया था. नवीन जैन ने कहा कि भविष्य में भी यदि कोई शिकायत मिलती है तो इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी.