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एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने और डिक्लेरेशन नहीं किए जाने पर की कार्रवाई, 4 दुकानदारों पर लगाई 20 हजार की पेनल्टी

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Published : May 25, 2021, 5:10 PM IST

जयपुर में मंगलवार को विधिक माप विज्ञान विभाग की टीम ने 28 किराना स्टोर और 16 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया. इस दौरान विभाग ने 4 दुकानदारों के खिलाफ एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने और डिक्लेरेशन जैसी अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पेनल्टी भी वसूली.

विधिक माप विज्ञान विभाग , Action against shopkeepers
कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 4 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई

जयपुर. विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से मंगलवार को 28 किराना स्टोर और 16 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया. एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने और डिक्लेरेशन जैसी अनियमितता पाए जाने पर 4 दुकानदारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर 20 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई. विभाग की ओर से अलग अलग जिलों में यह कार्रवाई की गई है.

विधिक माप विज्ञान विभाग को निरीक्षण के दौरान श्री गंगानगर में जगदंबा मेडिकल स्टोर ऑक्सीमीटरपर पल्स और जैन बालाजी मेडिकल स्टोर पर मास्क पर डिक्लेरेशन नहीं पाया गया जिस पर प्रत्येक मेडिकल स्टोर के विरुद्ध 2500-2500 रुपए की पेनल्टी लगाई. इसी तरह अजमेर जिले में रिद्धि सिद्धि सुपरमार्ट किशनगढ़ पर मसाले, राई के पैकेटों पर डिक्लेरेशन नहीं पाया गया. साथ ही दुकानदार की ओर से कलश नमकीन के पैकेट को एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेच रहा था जिस पर टीम ने पीसीआर नियम 6 और 27 के तहत 7 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया.

किशनगढ़ कस्बे में स्थित बलिराम एंड संस की ओर से प्रीमियम गोल्ड फर्म की ओर से पीसीआर नियम 6 और 27 की अवहेलना की जा रही थी जिसके कारण इस फर्म के खिलाफ भी 7 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई गई.

पढ़ें- भरतपुर के इस डॉक्टर ने कोरोना के आंकड़ों को लेकर बताई ये बात तो सांसद ने घेरा राज्य सरकार को, वीडियो वायरल

बता दें कि विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से एमआरपी से अधिक वसूलने पर प्रदेश भर में दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इसके लिए अलग-अलग टीमों का गठन भी किया गया है. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदार पर पैनल्टी भी लगाई जाती है और पिछले कई दिनों से विभाग की ओर से यह कार्रवाई निरंतर जारी है.

जयपुर. विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से मंगलवार को 28 किराना स्टोर और 16 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया. एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने और डिक्लेरेशन जैसी अनियमितता पाए जाने पर 4 दुकानदारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर 20 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई. विभाग की ओर से अलग अलग जिलों में यह कार्रवाई की गई है.

विधिक माप विज्ञान विभाग को निरीक्षण के दौरान श्री गंगानगर में जगदंबा मेडिकल स्टोर ऑक्सीमीटरपर पल्स और जैन बालाजी मेडिकल स्टोर पर मास्क पर डिक्लेरेशन नहीं पाया गया जिस पर प्रत्येक मेडिकल स्टोर के विरुद्ध 2500-2500 रुपए की पेनल्टी लगाई. इसी तरह अजमेर जिले में रिद्धि सिद्धि सुपरमार्ट किशनगढ़ पर मसाले, राई के पैकेटों पर डिक्लेरेशन नहीं पाया गया. साथ ही दुकानदार की ओर से कलश नमकीन के पैकेट को एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेच रहा था जिस पर टीम ने पीसीआर नियम 6 और 27 के तहत 7 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया.

किशनगढ़ कस्बे में स्थित बलिराम एंड संस की ओर से प्रीमियम गोल्ड फर्म की ओर से पीसीआर नियम 6 और 27 की अवहेलना की जा रही थी जिसके कारण इस फर्म के खिलाफ भी 7 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई गई.

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बता दें कि विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से एमआरपी से अधिक वसूलने पर प्रदेश भर में दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इसके लिए अलग-अलग टीमों का गठन भी किया गया है. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदार पर पैनल्टी भी लगाई जाती है और पिछले कई दिनों से विभाग की ओर से यह कार्रवाई निरंतर जारी है.

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