जयपुर. रात्रिकालीन कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन करने पर 24 घंटे में 175 वाहनों के खिलाफ पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है. राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जयपुर शहर में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 793 कार्रवाई करते हुए 7 लाख 35000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है.
पुलिस की ओर से मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही दुकानदार द्वारा फेस मास्क बिना पहने ग्राहकों को सामान बेचने पर भी कार्रवाई की जा रही है. सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों के खिलाफ 24 घंटे में 06 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. जिनसे 1200 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है.
सार्वजनिक स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 51 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5100 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है. राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जयपुर शहर में अब तक उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 2 लाख 16 हजार 689 कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 79 लाख 32 हजार 300 रुपए का जुर्माना वसूल किया जा चुका है.
पढ़ें- कोरोना के नए स्ट्रेन में हो रहे बदलाव, इसलिए रहना होगा जागरूक : प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज
जयपुर शहर में पुलिस द्वारा विभिन्न जगह पर नाकाबंदी की जा रही है. दिन में 82, शाम को 120 और रात को 90 स्थानों पर पुलिस की नाकेबंदी की जा रही है. सभी थाना अधिकारी शहर के मुख्य स्थानों पर नाकाबंदी कर रहे हैं. कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन करने पर वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के सभी थानों की 120 स्पेशल टीमों का गठन किया गया है.
पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से भी मॉनिटरिंग की जा रही है. विवाह स्थलों को भी चेक किया जा रहा है. जहां पर भी कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन पाया जा रहा है, वहां कार्रवाई की जा रही है. पुलिस की नाकाबंदी में थाना अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है.