जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रामकुमार को बीस साल की सजा सुनाई है. वहीं अदालत ने अपहरण में सहयोग करने वाले अभियुक्त प्रकाश को पांच साल और ज्ञाना देवी को चार साल की सजा सुनाई है. अदालत ने सभी अभियुक्तों पर कुल तीन लाख पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत क्षतिपूर्ति देने के लिए प्रकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजा है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि दोनों अभियुक्त पीड़िता के पड़ोस में रहने वाली ज्ञाना देवी के घर आते-जाते थे. ज्ञाना देवी ने ही पीड़िता की दोनों युवकों से दोस्ती कराई थी. घटना के दिन 19 जनवरी 2019 को ज्ञाना देवी ने पीड़िता को दोनों अभियुक्त के साथ जाने को कहा.
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पीड़िता के मना करने पर ज्ञाना देवी ने उसके परिजनों को मारने की धमकी दी. इसके बाद रात करीब नौ बजे दोनों अभियुक्त पीड़िता को अपने साथ रामकुमार की मौसी के घर ले गए. यहां रामकुमार ने अपनी मौसी को बताया कि पीड़िता सह अभियुक्त प्रकाश की बहन है. इसके बाद तीनों एक कमरे में सो गए. जहां राजकुमार ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. दूसरी ओर पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सुबह आकर पीड़िता को बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया.