जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने नाबालिग छात्रा के साथ लैंगिक प्रताड़ना करने वाले अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता के पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त ने 17 फरवरी 2018 को पीड़िता को अकेला देखकर उसके साथ लैगिंक प्रताड़ना की. घटना को लेकर पीड़िता की ओर की ओर से जवाहर सर्किल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 19 दिसंबर को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.