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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास - जयपुर नाबालिग रेप न्यूज

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त संतोष गुजराती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त को जीवन भर में रखा जाए.

Jaipur pocso act news, जयपुर पोक्सो मामलों की अदालत
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Published : Aug 8, 2019, 11:51 PM IST

जयपुर.अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक महावीरसिंह किशनावत ने अदालत को बताया कि अभियुक्त पीड़िता के मकान के सामने किराए के मकान में रहता था. वर्ष 2015 में अभियुक्त ने दवाब डालकर पीड़िता से दोस्ती की और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया. जिससे वह गर्भवती हो गई.

पढ़ेंः विधानसभा में 70 हजार की रिश्वत लेते पकड़े गए एक्सईएन और एईएन

इसके बाद अभियुक्त गुजरात चला गया. वहां से अभियुक्त ने पीड़िता को 28 मार्च 2016 को अजमेर बुला लिया. अभियुक्त ने अजमेर आकर फिर से पीडिता से दुष्कर्म किया और अपने साथ पीडिता को गुजरात ले गया. यहां अभियुक्त ने पीड़िता को कई दिनों बंधक बनाकर दुष्कर्म किया. वहीं पीडिता के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया.

जयपुर.अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक महावीरसिंह किशनावत ने अदालत को बताया कि अभियुक्त पीड़िता के मकान के सामने किराए के मकान में रहता था. वर्ष 2015 में अभियुक्त ने दवाब डालकर पीड़िता से दोस्ती की और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया. जिससे वह गर्भवती हो गई.

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इसके बाद अभियुक्त गुजरात चला गया. वहां से अभियुक्त ने पीड़िता को 28 मार्च 2016 को अजमेर बुला लिया. अभियुक्त ने अजमेर आकर फिर से पीडिता से दुष्कर्म किया और अपने साथ पीडिता को गुजरात ले गया. यहां अभियुक्त ने पीड़िता को कई दिनों बंधक बनाकर दुष्कर्म किया. वहीं पीडिता के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त संतोष गुजराती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त को जीवन भर में रखा जाए।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक महावीरसिंह किशनावत ने अदालत को बताया कि अभियुक्त पीडिता के मकान के सामने किराए के मकान में रहता था। वर्ष 2015 में अभियुक्त ने दवाब डालकर पीडिता से दोस्ती की और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया। जिससे वह गर्भवती हो गई। इसके बाद अभियुक्त गुजरात चला गया। वहां से अभियुक्त ने पीडिता को 28 मार्च 2016 को अजमेर बुला लिया। अभियुक्त ने अजमेर आकर फिर से पीडिता से दुष्कर्म किया और अपने साथ पीडिता को गुजरात ले गया। यहां अभियुक्त ने पीडिता को कई दिनों बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। वहीं पीडिता के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया। Conclusion:null
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