जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने गिरफ्तारी का डर दिखाकर पन्द्रह लाख रुपए की रिश्वत मांगने वाले महाराष्ट्र पुलिस के उप निरीक्षक प्रशांत शिंदे और तीन सिपाहियों सुभाष पांडुरंगे, लक्ष्मण तड़वी और सचिन गुंड़गे की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है. जमानत अर्जी में कहा गया कि उन्हें मामले में फंसाया गया है.
इसके अलावा प्रकरण में उसने किसी तरह की रिकवरी बाकी नहीं है. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील की ओर से कहा कि आरोपियों ने ठगी के मामले में परिवादी के पिता को गिरफ्तार करने का डर दिखाकर 15 लाख रुपए मांगे थे. वहीं एसीबी ने आरोपियों को दो लाख रुपए लेते गत दिनों गिरफ्तार किया था.
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ऐसे में उन्हें जमानत नहीं देनी चाहिए. गौरतलब है कि महाराष्ट्र के बोरीवली थाने में विनोद के खिलाफ एक महिला ने ठगी का मामला दर्ज करवा रखा है. विनोद परिवादी अमन शर्मा का किराएदार है. गत दिनों आरोपी पुलिसकर्मी विनोद को गिरफ्तार करने आए थे, लेकिन उन्हें विनोद नहीं मिला. इस पर वे परिवादी के पिता को मामले में गिरफ्तार करने की धमकी देकर पन्द्रह लाख रुपए लेने की मांग कर रहे थे.