जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने मुकदमें से आरोपी का नाम निकालने की एवज में रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए दूदू थाने के तत्कालीन सिपाही सुभाषचंद मीणा को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जबकि प्रकरण के मुख्य आरोपी थानाधिकारी फूल मोहम्मद की सूरवाल कांड में हत्या हो चुकी है.
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मामले के अनुसार 16 दिसंबर 2006 में भागचंद ने एसीबी में रिपोर्ट दी थी कि गत दिनों उसका गांव के दूसरे लोगों से हुए झगड़े को लेकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज थी. दूदू थानाधिकारी फूल मोहम्मद ने मामले से नाम निकालने के लिए पन्द्रह हजार रुपए रिश्वत मांगी और सिपाही सुभाष से बात करने को कहा. इस पर एसीबी ने 22 दिसंबर को आरोपी को गिरफ्तार किया था.