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एसीबी ने सीएफओ सहित तीन के खिलाफ आरोप पत्र किया पेश - राजस्थान लेटेस्ट न्यूज

एसीबी मामलों की विशेष अदालत में एसीबी ने भ्रष्टाचार के मामले (ACB presents charge sheet) में ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन चीफ फायर ऑफिसर जगदीश फुलवारी समेत तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है.

ACB presents charge sheet,  charge sheet against three including CFO
तीन के खिलाफ आरोप पत्र किया पेश.
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Published : Oct 6, 2022, 9:05 PM IST

Updated : Oct 7, 2022, 12:16 AM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत में एसीबी ने भ्रष्टाचार के मामले में (ACB presents charge sheet) ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन चीफ फायर ऑफिसर जगदीश फुलवारी, चालक श्रवण लाल कुमावत और दलाल राकेश वर्मा के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है. आरोप पत्र में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के साथ-साथ आईपीसी की धाराओं में आरोप लगाए गए हैं.

बता दें कि फायर सिस्टम लगाने वाले ठेकेदार ओमप्रकाश ने एसीबी में शिकायत दी थी. शिकायत में बताया था कि परिवादी की फर्म की ओर से लगाए गए फायर उपकरणों के संबंध में एनओसी जारी करने के एवज में आरोपी उससे रिश्वत मांग रहे हैं. इस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने गत चार अगस्त को सीएफओ और उसके चालक को गिरफ्तार किया था. वहीं बाद में दलाल राकेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया. जांच में पता चला कि एनओसी जारी करने की एवज में एक अगस्त को राकेश ने पचास हजार रुपए और चार अगस्त को श्रवण ने पचास हजार रुपए रिश्वत ली थी.

पढ़ेंः Judgement in bribe case: रिश्वत मामले में थाना प्रभारी को एसीबी कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

एसीबी की जांच में सामने आया कि आरोपी जगदीश फुलवारी ने अपने बेटे के नाम से फायर उपकरणों की एजेंसी ली हुई थी. जो भी व्यक्ति इनके पास एनओसी लेने के लिए आता था, तो फुलवारी उसे अपने बेटे की फर्म से उपकरण खरीदने का दबाव बनाता था. एसीबी को पूर्व में भी फुलवारी के खिलाफ कई शिकायतें मिली थी. वहीं कई दिनों रडार पर रखने के बाद एसीबी ने चार अगस्त को फुलवारी सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था. वहीं एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने गत दो सितंबर को फुलवारी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था.

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत में एसीबी ने भ्रष्टाचार के मामले में (ACB presents charge sheet) ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन चीफ फायर ऑफिसर जगदीश फुलवारी, चालक श्रवण लाल कुमावत और दलाल राकेश वर्मा के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है. आरोप पत्र में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के साथ-साथ आईपीसी की धाराओं में आरोप लगाए गए हैं.

बता दें कि फायर सिस्टम लगाने वाले ठेकेदार ओमप्रकाश ने एसीबी में शिकायत दी थी. शिकायत में बताया था कि परिवादी की फर्म की ओर से लगाए गए फायर उपकरणों के संबंध में एनओसी जारी करने के एवज में आरोपी उससे रिश्वत मांग रहे हैं. इस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने गत चार अगस्त को सीएफओ और उसके चालक को गिरफ्तार किया था. वहीं बाद में दलाल राकेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया. जांच में पता चला कि एनओसी जारी करने की एवज में एक अगस्त को राकेश ने पचास हजार रुपए और चार अगस्त को श्रवण ने पचास हजार रुपए रिश्वत ली थी.

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एसीबी की जांच में सामने आया कि आरोपी जगदीश फुलवारी ने अपने बेटे के नाम से फायर उपकरणों की एजेंसी ली हुई थी. जो भी व्यक्ति इनके पास एनओसी लेने के लिए आता था, तो फुलवारी उसे अपने बेटे की फर्म से उपकरण खरीदने का दबाव बनाता था. एसीबी को पूर्व में भी फुलवारी के खिलाफ कई शिकायतें मिली थी. वहीं कई दिनों रडार पर रखने के बाद एसीबी ने चार अगस्त को फुलवारी सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था. वहीं एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने गत दो सितंबर को फुलवारी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था.

Last Updated : Oct 7, 2022, 12:16 AM IST
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