जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-4 ने एकल पट्टा प्रकरण में (ACB Court) आरोपी पूर्व आईएएस और आरसीए सलाहकार जीएस संधू को 26 अगस्त से एक सितंबर तक दुबई जाने की सशर्त अनुमति दी है. कोर्ट ने उन्हें 60 लाख रुपये के स्योरिटी और तीस-तीस लाख रुपये की जमानत पेश करने पर यह मंजूरी दी है. अदालत ने कहा कि उन्हें विदेश जाने से पहले विदेश मंत्रालय को इस लंबित केस की जानकारी देनी होगी. इस दौरान वे किसी भी संपत्ति की बिक्री नहीं करेंगे और विदेश से वापस लौटकर 1 सितंबर से 3 सितंबर के दौरान कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराएंगे.
संधू की ओर से अर्जी में कहा गया था कि आरसीए ने दुबई में होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट में प्रार्थी सहित अन्य प्रतिनिधियों को भेजने का निर्णय (GS Sandhu allowed to go abroad) लिया है. वे वहां स्थानीय स्टेडियम का निरीक्षण कर प्रदेश में क्रिकेट के आधारभूत ढांचे में निवेश करने में रुचि रखने वाले निवेशकों से मुलाकात करेंगे. दल 26 अगस्त को रवाना होकर 1 सितंबर को वापस आएगा. ऐसे में उसे भी आरसीए दल के साथ दुबई जाने की मंजूरी दी जाए. राज्य सरकार ने अर्जी पर आपत्ति नहीं की, जबकि परिवादी की ओर से आपत्ति की गई.
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वर्ष 2016 में एसीबी ने गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को एकल पट्टा जारी करने में हुई धांधली लेकर रामशरण सिंह की शिकायत पर कंपनी के प्रोपराइटर शैलेन्द्र गर्ग, यूडीएच के पूर्व सचिव जीएस संधू, जेडीए जोन-10 के तत्कालीन उपायुक्त ओंकारमल सैनी, निष्काम दिवाकर और गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों अनिल अग्रवाल व विजय मेहता के खिलाफ मामला दर्ज किया था.