ETV Bharat / city

हाईकोर्ट फैसला : दुष्कर्म से गर्भवती हुई 13 साल की पीड़िता को गर्भपात की अनुमति - High Court

दुष्कर्म का शिकार हुई नाबालिग पीड़िता 18 सप्ताह की गर्भवती है. कोर्ट ने कहा कि 24 सप्ताह तक गर्भपात किया जा सकता है. कोर्ट ने परिजनों की सहमति से गर्भपात करने की अनुमति दे दी है.

राजस्थान हाईकोर्ट फैसला
राजस्थान हाईकोर्ट फैसला
author img

By

Published : Aug 9, 2021, 7:17 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के कारण गर्भवती हुई 13 वर्षीय पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी है. अदालत ने महिला चिकित्सालय, जयपुर की संबंधित चिकित्सक को कहा है कि वह गर्भपात के लिए पीड़िता के परिजनों की सहमति प्राप्त करे.

न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश पीड़िता की ओर से दायर याचिका पर दिए. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के साथ हुए दुष्कर्म के चलते वह गर्भवती हो गई है. घटना को लेकर मुहाना थाने में दुष्कर्म का मामला भी दर्ज कराया गया है.

पढ़ें- जानिए क्यों, महज 112 रुपये के लिए दुल्हन को सऊदी अरब वापस लौटना पड़ा

ऐसे में उसके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को देखते हुए गर्भपात की अनुमति दी जाए. सुनवाई के दौरान अदालती आदेश पर गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पेश की गई. जिसमें बताया गया कि पीड़िता के 18 सप्ताह का गर्भ है. वहीं 24 सप्ताह तक का गर्भपात किया जा सकता है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को गर्भपात की अनुमति दे दी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के कारण गर्भवती हुई 13 वर्षीय पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी है. अदालत ने महिला चिकित्सालय, जयपुर की संबंधित चिकित्सक को कहा है कि वह गर्भपात के लिए पीड़िता के परिजनों की सहमति प्राप्त करे.

न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश पीड़िता की ओर से दायर याचिका पर दिए. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के साथ हुए दुष्कर्म के चलते वह गर्भवती हो गई है. घटना को लेकर मुहाना थाने में दुष्कर्म का मामला भी दर्ज कराया गया है.

पढ़ें- जानिए क्यों, महज 112 रुपये के लिए दुल्हन को सऊदी अरब वापस लौटना पड़ा

ऐसे में उसके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को देखते हुए गर्भपात की अनुमति दी जाए. सुनवाई के दौरान अदालती आदेश पर गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पेश की गई. जिसमें बताया गया कि पीड़िता के 18 सप्ताह का गर्भ है. वहीं 24 सप्ताह तक का गर्भपात किया जा सकता है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को गर्भपात की अनुमति दे दी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.