जयपुर. प्रदेश में सहकारी समितियों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है. जिसमें अब व्यवस्थापकों व सहायक व्यवस्थापकों को 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाएगा. यह जानकारी सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बुधवार को दी है. उन्होंने बताया कि व्यवस्थापकों की यह मांग लगभग 25 वर्षों से लंबित थी जिसे अब पूरा कर लिया गया है.
मंत्री आंजना ने बताया कि व्यवस्थापकों के हित में लिए गए फैसले से सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली बेहतर होगी और उपभोक्ताओं व किसानों को अच्छी सेवाएं मिल सकेगी. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के इस फैसले से लगभग सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों और सहायक व्यवस्थापकों को 9, 18 व 27 के चयनित वेतनमान का लाभ मिल सकेगा.
रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि इस संबध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. जिसके बाद पात्र सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को चयनित वेतनमान का लाभ मिलने से उन सहकारी समितियों को भी प्रेरणा मिलेगी जो हानि में चल रहे हैं. साथ ही ऐसी समितियां अब अपने व्यवसाय में बढ़ोतरी करेगी.
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सहकारिता मंत्री ने बताया कि चयनित वेतनमान का लाभ उन सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों व सहायक व्यवस्थापकों को मिलेगा जो सहकारी समितियां कम से कम विगत 3 वर्षों से निरंतर लाभ व वर्तमान में भी संचित लाभ की स्थिति में हो. साथ ही कहा कि गत वित्तीय वर्ष में समिति ने नियमानुसार आवश्यक निधियों, कोष में आवश्यक अनतरण किए जाने के बाद और संस्था के सदस्यों को लाभांश दिए जाने के पश्चात भी लाभ की स्थिति में हो.