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राजस्थान में गठित की गई 8 नई नगरपालिकाएं, देखिए लिस्ट - 8 new municipalities

राज्य सरकार ने प्रदेश में 8 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है. अब प्रदेश में 204 नगरीय निकाय हो गए हैं. नवगठित नगर पालिका में सम्मिलित किए गए ग्राम पंचायत क्षेत्र को नवगठित नगर पालिका सीमा माना जाएगा.

Self-governance unit, 8 new municipalities
प्रदेश में गठित की गई 8 नई नगरपालिका
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Published : Mar 23, 2021, 10:42 PM IST

जयपुर. राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप प्रदेश में 8 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है. इसके साथ ही अब प्रदेश में 204 नगरीय निकाय हो गए हैं. नवगठित नगर पालिका में सम्मिलित किए गए ग्राम पंचायत क्षेत्र को नवगठित नगर पालिका सीमा माना जाएगा.

स्थानीय निकाय निदेशालय ने बीते दिनों राज्य में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के गठन के लिए मापदंडों को तय किया. उच्च न्यायालय की ओर से 17 नगर पालिकाओं के गठन को रद्द करने के बाद ये रूपरेखा तैयार की गई और अब राज्य सरकार की ओर से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8 नगर पालिकाओं का गठन किया गया है.

Self-governance unit, 8 new municipalities
प्रदेश में गठित की गई 8 नई नगरपालिका

ये है 8 नई नगर पालिका

समरथपुरा - धौलपुर
जावाल - सिरोही
मंडावरी - दौसा
सपोटरा - करौली
अटरू - बारा
बस्सी - जयपुर
बसेड़ी - धौलपुर
सीकरी - भरतपुर

बता दें कि डीएलबी की ओर से नगर पालिका के संदर्भ में मापदंडों का उल्लेख करते हुए, एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, आजीविका और दूसरे मानक शामिल किए गए.

पढ़ें- सड़क हादसा: प्राइवेट बस की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 1 मासूम की हालत गंभीर

नगरपालिका के लिए तय मानक

  • क्षेत्र की जनसंख्या - 10 हजार या अधिक
  • जनसंख्या घनत्व - 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक
  • स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से राजस्व प्राप्ति के स्रोत/ औसत प्रति व्यक्ति आय - ₹10 प्रति व्यक्ति अधिक
  • कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत - 10% या अधिक
  • आर्थिक महत्व और शहरी विकास की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

जयपुर. राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप प्रदेश में 8 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है. इसके साथ ही अब प्रदेश में 204 नगरीय निकाय हो गए हैं. नवगठित नगर पालिका में सम्मिलित किए गए ग्राम पंचायत क्षेत्र को नवगठित नगर पालिका सीमा माना जाएगा.

स्थानीय निकाय निदेशालय ने बीते दिनों राज्य में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के गठन के लिए मापदंडों को तय किया. उच्च न्यायालय की ओर से 17 नगर पालिकाओं के गठन को रद्द करने के बाद ये रूपरेखा तैयार की गई और अब राज्य सरकार की ओर से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8 नगर पालिकाओं का गठन किया गया है.

Self-governance unit, 8 new municipalities
प्रदेश में गठित की गई 8 नई नगरपालिका

ये है 8 नई नगर पालिका

समरथपुरा - धौलपुर
जावाल - सिरोही
मंडावरी - दौसा
सपोटरा - करौली
अटरू - बारा
बस्सी - जयपुर
बसेड़ी - धौलपुर
सीकरी - भरतपुर

बता दें कि डीएलबी की ओर से नगर पालिका के संदर्भ में मापदंडों का उल्लेख करते हुए, एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, आजीविका और दूसरे मानक शामिल किए गए.

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नगरपालिका के लिए तय मानक

  • क्षेत्र की जनसंख्या - 10 हजार या अधिक
  • जनसंख्या घनत्व - 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक
  • स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से राजस्व प्राप्ति के स्रोत/ औसत प्रति व्यक्ति आय - ₹10 प्रति व्यक्ति अधिक
  • कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत - 10% या अधिक
  • आर्थिक महत्व और शहरी विकास की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
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