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राजस्थान में पीड़ितों को नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार, CM गहलोत ने लिया ये बड़ा फैसला

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Published : Aug 17, 2021, 5:41 PM IST

पीड़ितों को समय पर न्याय मीले, इसके लिए जिलों में न्यायाल खोले जा रहे हैं. हाल ही में विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने विभिन्न जिलों में नवसृजित 21 न्यायालयों में सहायक अभियोजन अधिकारी, कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी के 63 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी है.

assistant prosecution officer
न्यायालयों में सहायक अभियोजन अधिकारी

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है. गहलोत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, विधि एवं विधिक कार्य विभाग में सृजित नवीन न्यायालय में अभियोजन की पैरवी के लिए सहायक अभियोजन अधिकारी, कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 21-21 पदों सहित कुल 63 नवीन पद सृजित किए जाएंगे.

उल्लेखनीय है कि मई 2021 में विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर भीलवाड़ा जिले के गपूर, बीकानेर के नोखा, चूरू के बीदासर, धौलपुर के सैंपऊ और बसेड़ी, हनुमानगढ़ के संगरिया, जोधपुर के लोहावट, बाप और भोपालगढ़ में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों का गठन किया था.

पढ़ें : गहलोत का बड़ा फैसलाः शिक्षक भर्ती 2016 लेवल-2 विज्ञान और गणित की वेटिंग लिस्ट को लेकर दायर अपील को विड्रॉ करने का निर्णय

इस अधिसूचना के तहत चूरू, जैसलमेर, झुंझुनू जिलों के साथ-साथ पाली के सोजत और सुमेरपुर, सीकर के श्रीमाधोपुर और लक्ष्मणगढ़, टोंक जिले के टोंक और निवाई में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों और पाली, राजसमंद तथा अलवर जिलों में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) न्यायालयों का भी गठन किया गया था. अब उक्त 21 न्यायालयों के लिए सहायक अभियोजन अधिकारी सहित विभिन्न नवीन पदों का सृजन किया गया है.

राजसमंद में नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए रीको को 228 बीघा भूमि का आवंटन...

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसमंद जिले के कुरंज गांव में नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) को 228.11 बीघा भूमि सशर्त आवंटित करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से राजसमंद जिले की रेलमगरा तहसील के इस आधार पर गांव में नवीन रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा सकेगा. इससे इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति मिल सकेगी.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है. गहलोत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, विधि एवं विधिक कार्य विभाग में सृजित नवीन न्यायालय में अभियोजन की पैरवी के लिए सहायक अभियोजन अधिकारी, कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 21-21 पदों सहित कुल 63 नवीन पद सृजित किए जाएंगे.

उल्लेखनीय है कि मई 2021 में विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर भीलवाड़ा जिले के गपूर, बीकानेर के नोखा, चूरू के बीदासर, धौलपुर के सैंपऊ और बसेड़ी, हनुमानगढ़ के संगरिया, जोधपुर के लोहावट, बाप और भोपालगढ़ में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों का गठन किया था.

पढ़ें : गहलोत का बड़ा फैसलाः शिक्षक भर्ती 2016 लेवल-2 विज्ञान और गणित की वेटिंग लिस्ट को लेकर दायर अपील को विड्रॉ करने का निर्णय

इस अधिसूचना के तहत चूरू, जैसलमेर, झुंझुनू जिलों के साथ-साथ पाली के सोजत और सुमेरपुर, सीकर के श्रीमाधोपुर और लक्ष्मणगढ़, टोंक जिले के टोंक और निवाई में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों और पाली, राजसमंद तथा अलवर जिलों में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) न्यायालयों का भी गठन किया गया था. अब उक्त 21 न्यायालयों के लिए सहायक अभियोजन अधिकारी सहित विभिन्न नवीन पदों का सृजन किया गया है.

राजसमंद में नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए रीको को 228 बीघा भूमि का आवंटन...

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसमंद जिले के कुरंज गांव में नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) को 228.11 बीघा भूमि सशर्त आवंटित करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से राजसमंद जिले की रेलमगरा तहसील के इस आधार पर गांव में नवीन रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा सकेगा. इससे इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति मिल सकेगी.

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