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6 नवसृजित नगर निगमों के चुनाव कराने की अवधि बढ़ी

राजस्थान हाईकोर्ट ने 6 नवसृजित नगर निगमों के चुनाव कराने की अवधि को बढ़ा दी है. कोर्ट ने जयपुर, जोधपुर और कोटा के नवसृजित 6 नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर तक कराने की अनुमति दे दी है.

नगर निगमों के चुनाव कराने की अवधि बढ़ी, period for holding elections
नगर निगमों के चुनाव कराने की अवधि बढ़ी
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Published : Jul 22, 2020, 1:07 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर, जोधपुर और कोटा के नवसृजित 6 नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर तक कराने की अनुमति दे दी है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर दिए.

अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह परिस्थितियों को देखते हुए समय बढ़ाने के लिए फिर से प्रार्थना पत्र पेश कर सकती है. अदालत ने राज्य सरकार को 31 अक्टूबर तक का समय दिया है. हालांकि, राज्य सरकार ने प्रार्थना पत्र पेश कर 31 दिसंबर तक का समय मांगा था.

पढ़ेंः सीएम गहलोत का दावा, बागी विधायकों में से भी 5-6 विधायक देंगे हमें वोट

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता दर्श पारीक ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने गत 18 मार्च को आदेश जारी कर इन 6 नगर निगमों के चुनाव 17 अप्रैल से आगामी 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए थे. वहीं, गत 28 अप्रैल को इस अवधि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था.

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि फिलहाल कोरोना संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है. रोजाना सैकड़ों मरीज मिल रहे हैं. ऐसे में महामारी के चलते चुनाव कराया जाना संभव नहीं है. इसलिए चुनाव कराने की अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ाया जाए.

पढ़ेंः SPECIAL: 1733 ई. में राजपरिवार ने बनवाया था शिव मंदिर, कोरोना के चलते पड़ा सूना

सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका विरोध जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर तक पंचायत की शेष सीटों पर चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में निगम चुनाव भी अक्टूबर तक ही कराए जा सकते हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने की छूट दी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर, जोधपुर और कोटा के नवसृजित 6 नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर तक कराने की अनुमति दे दी है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर दिए.

अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह परिस्थितियों को देखते हुए समय बढ़ाने के लिए फिर से प्रार्थना पत्र पेश कर सकती है. अदालत ने राज्य सरकार को 31 अक्टूबर तक का समय दिया है. हालांकि, राज्य सरकार ने प्रार्थना पत्र पेश कर 31 दिसंबर तक का समय मांगा था.

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प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता दर्श पारीक ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने गत 18 मार्च को आदेश जारी कर इन 6 नगर निगमों के चुनाव 17 अप्रैल से आगामी 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए थे. वहीं, गत 28 अप्रैल को इस अवधि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था.

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि फिलहाल कोरोना संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है. रोजाना सैकड़ों मरीज मिल रहे हैं. ऐसे में महामारी के चलते चुनाव कराया जाना संभव नहीं है. इसलिए चुनाव कराने की अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ाया जाए.

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सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका विरोध जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर तक पंचायत की शेष सीटों पर चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में निगम चुनाव भी अक्टूबर तक ही कराए जा सकते हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने की छूट दी है.

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