जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने एक बार फिर किसानों को राहत दी है. सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत देते हुए सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एकमुश्त समझौता योजना की मंजूरी जारी की है. इस योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज एवं दंडनीय ब्याज को 50 फीसदी तक माफ किया गया है. इससे किसानों के ब्याज के रूप में करीब 239 करोड़ रुपये माफ होंगे. ये जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने शुक्रवार को दी.
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण, जो 1 जुलाई 2019 तक अवधि पार हो चुके हैं, ऐसे अवधिपार श्रेणी के 60 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा. ऐसे किसानों को 30 नवंबर 2020 तक अपना ऋण चुकाना होगा. उदयलाल आंजना ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों के प्रति संवेदनशील है और उन्होंने किसानों को ऋण चुकाने में हो रही परेशानियों के मद्देनजर राहत देने के निर्देश दिए थे.
सहकारिता मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कार्यरत 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की ओर से किसानों को कृषि कार्यों के लिए दीर्घकालीन कृषि ऋण दिया जाता है. उन्होंने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है.