ETV Bharat / city

नाबालिग के अपहर्ता को 5 साल कारावास, 10 हजार जुर्माना - Session court order

महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत ने 3 साल की बच्ची का अपहरण करने वाले अभियुक्त को 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

सत्र न्यायालय न्यूज , Session court order
सत्र न्यायालय
author img

By

Published : Jan 17, 2020, 10:34 PM IST

जयपुर. महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत ने 3 साल की बच्ची का अपहरण करने वाले अभियुक्त को 5 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 13 अक्टूबर 2018 को पीड़िता अपने 2 भाईयों के साथ घर के बाहर खेल रही थी. इतने में पीड़िता के घर मजदूरी करने वाला अभियुक्त आया और तीनों को कचौरी खिलाने के लिए अपने साथ ले गया. वहां दोनों लड़कों को कचौरी दिलाकर अभियुक्त पीड़िता को कपड़े दिलाने के नाम पर वहां से ले गया. पीड़िता के काफी देर तक लौटने पर दोनों भाईयों ने घर पर घटना की जानकारी दी.

पढ़ें- अतिक्रमण नहीं हटाने पर जेडीए आयुक्त को पेश होने के आदेश

इस पर पीड़िता के पिता ने झोटवाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शिशु गृह से बच्ची को बरामद किया. पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त उसे मनोहरपुर ले जाकर मंदिर के बाहर छोड़ गया था. पीड़िता को अकेला देखकर स्थानीय पुलिस ने उसे शिशु गृह में भेज दिया था. पुलिस ने अभियुक्त को 23 अक्टूबर को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

डबल मर्डर के आरोपी को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के दिए आदेश

महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-31 ने प्रतापनगर थाना इलाके में डबल मर्डर करने के आरोप में गिरफ्तार सौरभ चौधरी को 28 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. पुलिस की ओर से आरोपी की पुलिस अभिरक्षा की अवधि पूरी होने पर उसे अदालत में पेश किया. इस पर अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया.

गौरतलब है कि अदालत ने गत दिनों मृतका के पति और मामले के आरोपी रोहित तिवारी को भी 28 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था. रोहित पर आरोप है कि उसने रुपए देकर सौरभ से अपनी पत्नी और 21 महीने के बेटे की हत्या करवाई.

जयपुर. महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत ने 3 साल की बच्ची का अपहरण करने वाले अभियुक्त को 5 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 13 अक्टूबर 2018 को पीड़िता अपने 2 भाईयों के साथ घर के बाहर खेल रही थी. इतने में पीड़िता के घर मजदूरी करने वाला अभियुक्त आया और तीनों को कचौरी खिलाने के लिए अपने साथ ले गया. वहां दोनों लड़कों को कचौरी दिलाकर अभियुक्त पीड़िता को कपड़े दिलाने के नाम पर वहां से ले गया. पीड़िता के काफी देर तक लौटने पर दोनों भाईयों ने घर पर घटना की जानकारी दी.

पढ़ें- अतिक्रमण नहीं हटाने पर जेडीए आयुक्त को पेश होने के आदेश

इस पर पीड़िता के पिता ने झोटवाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शिशु गृह से बच्ची को बरामद किया. पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त उसे मनोहरपुर ले जाकर मंदिर के बाहर छोड़ गया था. पीड़िता को अकेला देखकर स्थानीय पुलिस ने उसे शिशु गृह में भेज दिया था. पुलिस ने अभियुक्त को 23 अक्टूबर को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

डबल मर्डर के आरोपी को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के दिए आदेश

महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-31 ने प्रतापनगर थाना इलाके में डबल मर्डर करने के आरोप में गिरफ्तार सौरभ चौधरी को 28 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. पुलिस की ओर से आरोपी की पुलिस अभिरक्षा की अवधि पूरी होने पर उसे अदालत में पेश किया. इस पर अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया.

गौरतलब है कि अदालत ने गत दिनों मृतका के पति और मामले के आरोपी रोहित तिवारी को भी 28 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था. रोहित पर आरोप है कि उसने रुपए देकर सौरभ से अपनी पत्नी और 21 महीने के बेटे की हत्या करवाई.

Intro:जयपुर। महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत ने 3 साल की बच्ची का अपहरण करने वाले अभियुक्त विजय छीपा को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 13 अक्टूबर 2018 को पीडिता अपने दो भाईयों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। इतने में तीन दिन पीडिता के घर मजदूरी करने वाला अभियुक्त आया और तीनों को कचोरी खिलाने के लिए अपने साथ ले गया। वहां दोनों लडक़ों को कचोरी दिलाकर अभियुक्त पीडिता को कपडे दिलाने के नाम पर वहां से ले गया। पीडिता के काफी देर तक लौटने पर दोनों भाईयों ने घर पर घटना की जानकारी दी। इस पर पीडिता के पिता ने झोटवाडा थाने में मामला दर्ज कराया। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शिशु गृह से बच्ची को बरामद किया। पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त उसे मनोहरपुर ले जाकर मंदिर के बाहर छोड गया था। पीडिता को अकेला देखकर स्थानीय पुलिस ने उसे शिशु गृह में भेज दिया था। पुलिस ने अभियुक्त को 23 अक्टूबर को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.