ETV Bharat / city

नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 5 साल की सजा, 20 हजार रुपए जुर्माना - जयपुर कोर्ट न्यूज

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने पिता के साथ पार्क में सो रही नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त श्रवण सिंह को 5 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, सांगानेर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-19 ने समधि को बुलाकर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जयपुर कोर्ट आदेश,  Jaipur Court Order
जयपुर कोर्ट आदेश
author img

By

Published : Dec 12, 2019, 8:55 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने पिता के साथ पार्क में सो रही नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त श्रवण सिंह को 5 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि वैशाली नगर थाना इलाके में पीड़िता का पिता केयर टेकर का काम करता था और पार्क में ही रहता था. पीड़िता और उसके पिता 8 मार्च 2018 की रात पार्क में सो रहे थे, इतने में अभियुक्त शराब के नशे में आया और पीड़िता का मुंह बंद कर कुछ दूरी पर ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया.

पढ़ें- शौचालय भूमि विवाद पर सदर ने रखा पक्ष, 'कुछ लोग भ्रम फैलाकर प्रशासन को गुमराह कर रहे'

पीड़िता के चिल्लाने पर उसके परिजनों ने आकर अभियुक्त को पकड़ा और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

समधि की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजावन कारावास, 20 हजार रुपए जुर्माना

सांगानेर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-19 ने समधि को बुलाकर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त श्रीराम सैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने प्रकरण में अभियुक्त की पुत्री को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 13 जून 2018 को मंजू ने मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे सवाईमाधोपुर में रहने वाले उसे पिता विजय सिंह को उसके भाई पवन के ससुर श्रीराम ने जयपुर बुलाया था. यहां उनकी हत्या कर दी गई. पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक विजय सिंह को उसकी पुत्रवधु के शादी से पहले के संबंधों के बारे में पता चल गया था. इसलिए वह अपने बेटे और पुत्रवधु को जयपुर नहीं रखना चाहता था.

पढ़ें- धौलपुर: युवक ने किया नाबालिग के साथ दुष्कर्म, कोर्ट ने दी पांच साल की सजा

वहीं, दूसरी ओर पुत्रवधु ने अपने अभियुक्त पिता को ग्वालियर से यह कहकर बुलाया कि उसका ससुर उस पर गंदी नजर रखता है. घटना के दिए अभियुक्त ने बातचीत के लिए श्रीराम को उसकी पुत्रवधु के निर्माणधीन मकान में बुलाया और रात को सोते समय ईंट से सिर पर चोट मारकर हत्या कर दी. वहीं, उसकी मौत को ऊंचाई से गिरने से होना बताया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने पिता के साथ पार्क में सो रही नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त श्रवण सिंह को 5 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि वैशाली नगर थाना इलाके में पीड़िता का पिता केयर टेकर का काम करता था और पार्क में ही रहता था. पीड़िता और उसके पिता 8 मार्च 2018 की रात पार्क में सो रहे थे, इतने में अभियुक्त शराब के नशे में आया और पीड़िता का मुंह बंद कर कुछ दूरी पर ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया.

पढ़ें- शौचालय भूमि विवाद पर सदर ने रखा पक्ष, 'कुछ लोग भ्रम फैलाकर प्रशासन को गुमराह कर रहे'

पीड़िता के चिल्लाने पर उसके परिजनों ने आकर अभियुक्त को पकड़ा और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

समधि की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजावन कारावास, 20 हजार रुपए जुर्माना

सांगानेर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-19 ने समधि को बुलाकर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त श्रीराम सैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने प्रकरण में अभियुक्त की पुत्री को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 13 जून 2018 को मंजू ने मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे सवाईमाधोपुर में रहने वाले उसे पिता विजय सिंह को उसके भाई पवन के ससुर श्रीराम ने जयपुर बुलाया था. यहां उनकी हत्या कर दी गई. पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक विजय सिंह को उसकी पुत्रवधु के शादी से पहले के संबंधों के बारे में पता चल गया था. इसलिए वह अपने बेटे और पुत्रवधु को जयपुर नहीं रखना चाहता था.

पढ़ें- धौलपुर: युवक ने किया नाबालिग के साथ दुष्कर्म, कोर्ट ने दी पांच साल की सजा

वहीं, दूसरी ओर पुत्रवधु ने अपने अभियुक्त पिता को ग्वालियर से यह कहकर बुलाया कि उसका ससुर उस पर गंदी नजर रखता है. घटना के दिए अभियुक्त ने बातचीत के लिए श्रीराम को उसकी पुत्रवधु के निर्माणधीन मकान में बुलाया और रात को सोते समय ईंट से सिर पर चोट मारकर हत्या कर दी. वहीं, उसकी मौत को ऊंचाई से गिरने से होना बताया.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने पिता के साथ पार्क में सो रही नाबालिग के साथ छेडछाड करने वाले अभियुक्त श्रवण सिंह को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि वैशाली नगर थाना इलाके में स्थित पार्क में पीडिता का पिता केयर टेकर का काम करता था और पार्क में ही रहता था। पीडिता और उसके पिता आठ मार्च 2018 की रात पार्क में सो रहे थे। इतने में अभियुक्त शराब के नशे में आया और पीडिता का मूंह बंद कर कुछ दूरी पर ले गया। यहां अभियुक्त ने उसके साथ छेडछाड करना शुरू कर दिया। पीडिता के चिल्लाने पर उसके परिजनों ने आकर अभियुक्त को पकडा और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।  Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.