जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने पिता के साथ पार्क में सो रही नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त श्रवण सिंह को 5 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि वैशाली नगर थाना इलाके में पीड़िता का पिता केयर टेकर का काम करता था और पार्क में ही रहता था. पीड़िता और उसके पिता 8 मार्च 2018 की रात पार्क में सो रहे थे, इतने में अभियुक्त शराब के नशे में आया और पीड़िता का मुंह बंद कर कुछ दूरी पर ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया.
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पीड़िता के चिल्लाने पर उसके परिजनों ने आकर अभियुक्त को पकड़ा और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
समधि की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजावन कारावास, 20 हजार रुपए जुर्माना
सांगानेर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-19 ने समधि को बुलाकर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त श्रीराम सैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने प्रकरण में अभियुक्त की पुत्री को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 13 जून 2018 को मंजू ने मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे सवाईमाधोपुर में रहने वाले उसे पिता विजय सिंह को उसके भाई पवन के ससुर श्रीराम ने जयपुर बुलाया था. यहां उनकी हत्या कर दी गई. पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक विजय सिंह को उसकी पुत्रवधु के शादी से पहले के संबंधों के बारे में पता चल गया था. इसलिए वह अपने बेटे और पुत्रवधु को जयपुर नहीं रखना चाहता था.
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वहीं, दूसरी ओर पुत्रवधु ने अपने अभियुक्त पिता को ग्वालियर से यह कहकर बुलाया कि उसका ससुर उस पर गंदी नजर रखता है. घटना के दिए अभियुक्त ने बातचीत के लिए श्रीराम को उसकी पुत्रवधु के निर्माणधीन मकान में बुलाया और रात को सोते समय ईंट से सिर पर चोट मारकर हत्या कर दी. वहीं, उसकी मौत को ऊंचाई से गिरने से होना बताया.