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जयपुर: विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की ओर से अवैध निर्माण करने पर 5 मंजिला फ्लैट्स भवन सील - जयपुर में 5 मंजिला फ्लैट्स भवन सील

जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की ओर से सोमवार को अवैध निर्माण करने पर 5 मंजिला फ्लैट्स भवन को सील किया गया है. इसके अलावा खो-नागोरियान में रोपाड़ा रोड पर स्थित गोवर्धनधाम में इकोलॉजिकल जोन में 13 अवैध भवनों को सील करने की कार्रवाई की गई है.

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अवैध निर्माण करने पर 5 मंजिला फ्लैट्स भवन सील
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Published : May 24, 2021, 10:57 PM IST

जयपुर. प्रदेश की विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की ओर से सोमवार को दादूदयाल नगर में जीरो सेट बैक में अवैध निर्माण करने पर 5 मंजिला फ्लैट्स भवन को सील किया गया है. वहीं खो-नागोरियान में रोपाड़ा रोड पर स्थित गोवर्धनधाम में इकोलॉजिकल जोन में 13 अवैध डुप्लेक्स भवनों को सील करने की कार्रवाई की गई है.

जेडीए के प्रवर्तन दस्ता जोन 10 के क्षेत्राधिकार में इकोलॉजिकल जोन ग्राम खो-नागोरियान में रोपाड़ा रोड पर स्थित अवैध कॉलोनी गोवर्धनधाम में बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर 15×30 फुट के 13 अवैध डुप्लेक्स निर्माणाधीन थे. साथ ही अवैध निर्माण को रोकने के लिए धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के नोटिस दिए गए थे. लेकिन कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान मौका पाकर निर्माणकर्ता की ओर से अवैध डुप्लेक्सों के निर्माण का कार्य जारी रखा गया.

पढ़ें: सड़क कार्य का वर्चुअल शिलान्यास : मुख्यमंत्री ने कहा- जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के प्रस्ताव भेजें, विकास कार्यों में कमी नहीं रखेंगे

ऐसे में सोमवार को निर्माणाधीन डुप्लेक्सों के सभी प्रवेश द्वारों को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईटों की दीवार चुनवाकर जेडीए एक्ट की धारा 34 (क) में अवैध निर्माणाधीन 13 डुप्लेक्स को सील किया गया. आगे विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी.

उधर, जेडीए के जोन 8 क्षेत्राधिकार दादूदयाल नगर में स्थित 228 वर्ग गज क्षेत्रफल में जीरो सेट बैक पर बायलॉज का उल्लंघन करते हुए 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा था. जिसपर अवैध निर्माण को रोकने के लिए धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के नोटिस भी दिए गए थे. इसके साथ ही अवैध निर्माण में प्रयुक्त होने वाले औजार, उपकरण की जब्ती भी की गई थी. बावजूद इसके कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान मौका पाकर निर्माणकर्ता की ओर से अवैध निर्माण कार्य जारी रखा गया है. जिसपर सोमवार को कार्रवाई करते हुए सील किया गया है. वहीं, जेडीए की इंजीनियर शाखा से ईटों की दीवार से चुनवाकर जेडीए एक्ट की धारा 34 (क) में सीलिंग की कार्रवाई की गई.

जयपुर में जेसीटीएसएल ने 24 मई से 8 जून तक लो फ्लोर बसें बंद रखने के आदेश जारी किए

राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन की अवधि 8 जून तक बढ़ाने के चलते जेसीटीएसएल ने भी 24 मई से 8 जून तक लो फ्लोर बसें बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. वहीं नगर निगम प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नेपसेक स्प्रेयर मशीन और फायर वाहनों से सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव कर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है. इस क्रम में अब ग्रेटर नगर निगम के सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन के लिए एक-एक नेपसेक स्प्रेयर मशीन वितरित की गई है.

जयपुर. प्रदेश की विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की ओर से सोमवार को दादूदयाल नगर में जीरो सेट बैक में अवैध निर्माण करने पर 5 मंजिला फ्लैट्स भवन को सील किया गया है. वहीं खो-नागोरियान में रोपाड़ा रोड पर स्थित गोवर्धनधाम में इकोलॉजिकल जोन में 13 अवैध डुप्लेक्स भवनों को सील करने की कार्रवाई की गई है.

जेडीए के प्रवर्तन दस्ता जोन 10 के क्षेत्राधिकार में इकोलॉजिकल जोन ग्राम खो-नागोरियान में रोपाड़ा रोड पर स्थित अवैध कॉलोनी गोवर्धनधाम में बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर 15×30 फुट के 13 अवैध डुप्लेक्स निर्माणाधीन थे. साथ ही अवैध निर्माण को रोकने के लिए धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के नोटिस दिए गए थे. लेकिन कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान मौका पाकर निर्माणकर्ता की ओर से अवैध डुप्लेक्सों के निर्माण का कार्य जारी रखा गया.

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ऐसे में सोमवार को निर्माणाधीन डुप्लेक्सों के सभी प्रवेश द्वारों को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईटों की दीवार चुनवाकर जेडीए एक्ट की धारा 34 (क) में अवैध निर्माणाधीन 13 डुप्लेक्स को सील किया गया. आगे विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी.

उधर, जेडीए के जोन 8 क्षेत्राधिकार दादूदयाल नगर में स्थित 228 वर्ग गज क्षेत्रफल में जीरो सेट बैक पर बायलॉज का उल्लंघन करते हुए 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा था. जिसपर अवैध निर्माण को रोकने के लिए धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के नोटिस भी दिए गए थे. इसके साथ ही अवैध निर्माण में प्रयुक्त होने वाले औजार, उपकरण की जब्ती भी की गई थी. बावजूद इसके कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान मौका पाकर निर्माणकर्ता की ओर से अवैध निर्माण कार्य जारी रखा गया है. जिसपर सोमवार को कार्रवाई करते हुए सील किया गया है. वहीं, जेडीए की इंजीनियर शाखा से ईटों की दीवार से चुनवाकर जेडीए एक्ट की धारा 34 (क) में सीलिंग की कार्रवाई की गई.

जयपुर में जेसीटीएसएल ने 24 मई से 8 जून तक लो फ्लोर बसें बंद रखने के आदेश जारी किए

राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन की अवधि 8 जून तक बढ़ाने के चलते जेसीटीएसएल ने भी 24 मई से 8 जून तक लो फ्लोर बसें बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. वहीं नगर निगम प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नेपसेक स्प्रेयर मशीन और फायर वाहनों से सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव कर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है. इस क्रम में अब ग्रेटर नगर निगम के सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन के लिए एक-एक नेपसेक स्प्रेयर मशीन वितरित की गई है.

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