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भूमि विकास बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को मिलेगा 5 प्रतिशत अनुदान, ब्याज दर भी 7.10 फीसदी

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Published : Dec 27, 2019, 11:07 AM IST

दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना लागू की गई है. साथ ही समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 7.10 प्रतिशत ब्याज दर से कर्ज मिल पाएगा. यह योजना 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगी.

grant to farmers, किसानों को अनुदान
किसानों को अनुदान

जयपुर. भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को 5 प्रतिशत अनुदान मिलेगा. वहीं समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 7.10 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण मिल पाएगा. इस योजना को 1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया है. इसका लाभ 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों को मिलेगा.

किसानों को अनुदान

बता दें, कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर को जयपुर में आयोजित किसान सम्मेलन में इसकी घोषणा की थी. गहलोत ने दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा की थी. साथ ही समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 7.10 प्रतिशत ब्याज दर पर ब्याज दर पर ऋण मिल सकेगा.

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सहकारिता रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने बताया, कि दीर्घकालीन कृषि ऋण 12.10 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है, समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत दी गई है. यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागू होगी. यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर में सबसे कम है.

नीरज के पवन ने बताया, कि किसान लघु सिंचाई के कार्य नलकूप, कुआं गहरा करने, पम्पसेट, फव्वारा, ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, हौज निर्माण, ट्रेक्टर, कृषि, थ्रेसर, कंबाइन हार्वेस्टर को खरीदने के लिए दीर्घ अवधि के लिए ऋण ले सकते हैं. डेयरी, भूमि सुधार, कृषि भूमि क्रय, अनाज और प्याज गौदाम का निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि के लिए सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि की तारबंदी और बाउंड्री वाल, पशुपालन, वर्मी कंपोस्ट, भेड़, बकरी, सूअर मुर्गी पालन के लिए दीर्घकालीन ऋण भी इस योजना में कवर होंगे.

जयपुर. भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को 5 प्रतिशत अनुदान मिलेगा. वहीं समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 7.10 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण मिल पाएगा. इस योजना को 1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया है. इसका लाभ 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों को मिलेगा.

किसानों को अनुदान

बता दें, कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर को जयपुर में आयोजित किसान सम्मेलन में इसकी घोषणा की थी. गहलोत ने दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा की थी. साथ ही समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 7.10 प्रतिशत ब्याज दर पर ब्याज दर पर ऋण मिल सकेगा.

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सहकारिता रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने बताया, कि दीर्घकालीन कृषि ऋण 12.10 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है, समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत दी गई है. यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागू होगी. यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर में सबसे कम है.

नीरज के पवन ने बताया, कि किसान लघु सिंचाई के कार्य नलकूप, कुआं गहरा करने, पम्पसेट, फव्वारा, ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, हौज निर्माण, ट्रेक्टर, कृषि, थ्रेसर, कंबाइन हार्वेस्टर को खरीदने के लिए दीर्घ अवधि के लिए ऋण ले सकते हैं. डेयरी, भूमि सुधार, कृषि भूमि क्रय, अनाज और प्याज गौदाम का निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि के लिए सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि की तारबंदी और बाउंड्री वाल, पशुपालन, वर्मी कंपोस्ट, भेड़, बकरी, सूअर मुर्गी पालन के लिए दीर्घकालीन ऋण भी इस योजना में कवर होंगे.

Intro:जयपुर। राज्य सरकार ने किसानों की हित में बड़ा फैसला लेते हुए दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले किसानों को 5% ब्याज अनुदान योजना लागू की है और समय पर ऋण चुकता करने वाले किसानों को 7.10% ब्याज दर से ऋण मिल पाएगा। यह योजना 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगी।


Body:मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर को जयपुर में आयोजित किसान सम्मेलन में दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर 5% ब्याज अनुदान की घोषणा की थी। घोषणा पर अमल करते हुए इस योजना को 1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया है। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा।
सहकारिता रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने बताया कि दीर्घकालीन कृषि ऋण 12.10 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 5% ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत दी गई है। यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागू होगी। यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर सबसे कम है।
नीरज के पवन ने बताया कि किसान लघु सिंचाई के कार्य नलकूप, कुआ गहरा करने, पुम्पसेट, फव्वारा, ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, हौज निर्माण, ट्रेक्टर, कृषि, थ्रेसर, कंबाइन हार्वेस्टर आदि को खरीदने के लिए दीर्घ अवधि के लिए ऋण ले सकते हैं। डेयरी, भूमि सुधार, कृषि भूमि क्रय, अनाज व प्याज गौदाम का निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि के लिए सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि की तारबंदी एवं बाउंड्री वाल, पशुपालन, वर्मी कंपोस्ट, भेड़, बकरी, सूअर मुर्गी पालन आदि के लिए लिए गये दीर्घकालीन ऋण भी इस योजना में कवर होंगे।


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