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38 बंदियों को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर 90 दिन की मिली पैरोल - जयपुर कोरोना संक्रमण

राजस्थान गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए 38 बंदियों को 50 हजार के निजी मुचलके पर 90 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा किया है. कोरोना संक्रमण के बीच अब तक 95 बंदियों को पैरोल पर रिहा किया जा चुका है.

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38 बंदियों को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर 90 दिन की मिली पैरोल
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Published : May 19, 2021, 3:17 AM IST

जयपुर. गहलोत सरकार ने 38 बन्दियों को पैरोल पर रिहा करने का निर्णय लिया है. इसके बाद गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए 38 बंदियों को 50 हजार के निजी मुचलके पर 90 दिन पैरोल पर रिहा किया है. कोरोना संक्रमण के बीच अब राज्य सरकार 95 बंदियों को पैरोल पर रिहा कर चुकी है, जबकि 90 बंदियों की नियमित पैरोल 30 जून तक बढ़ा दी है.

दरअसल गहलोत सरकार ने जेलों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 38 बन्दियों को 50 हजार के निजी मुचलके पर 90 दिन के पैरोल पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए हैं. सरकार अब तक 95 बंदियों को पैरोल पर रिहा कर चुकी है. जबकि 90 नियमित बंदियों की पैरोल अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है. राज्य के गृह विभाग ग्रुप-12 द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य स्तरीय पैरोल समिति की अनुशंसा पर बन्दियों को पैरोल दी गई है. आदेश के अनुसार पैरोल पर रिहा होने वाले बन्दियों को शर्तों का पालन करना होगा, अन्यथा उनकी पैरोल रिवोक कर दी जाएगी.

यह भी पढ़ें- राजस्थान हाईकोर्ट: नारायण साईं की याचिका पर निर्देश- अधिवक्ता को आसाराम के उपचार की दी जाये रिपोर्ट

गृह विभाग के आदेश के मुताबिक विशेष पैरोल के दौरान बंदी देश के किसी भाग में कोई आपराधिक कृत्य नहीं करेगा. विशेष पैरोल के दौरान बंदी दुराचरण वाले व्यक्तियों की संगत नहीं करेगा. लॉकडाउन की पालना करेगा. शर्तों का उल्लंघन करने पर विशेष पैरोल रिवोक किया जा सकेगा. सोमवार को 90 नियमित बंदियों की पैरोल अवधि 30 जून तक बढ़ा दी थी, जबकि 57 बंदियों को विशेष पैरोल पर रिहा करने के आदेश जारी किए गए थे.

जयपुर. गहलोत सरकार ने 38 बन्दियों को पैरोल पर रिहा करने का निर्णय लिया है. इसके बाद गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए 38 बंदियों को 50 हजार के निजी मुचलके पर 90 दिन पैरोल पर रिहा किया है. कोरोना संक्रमण के बीच अब राज्य सरकार 95 बंदियों को पैरोल पर रिहा कर चुकी है, जबकि 90 बंदियों की नियमित पैरोल 30 जून तक बढ़ा दी है.

दरअसल गहलोत सरकार ने जेलों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 38 बन्दियों को 50 हजार के निजी मुचलके पर 90 दिन के पैरोल पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए हैं. सरकार अब तक 95 बंदियों को पैरोल पर रिहा कर चुकी है. जबकि 90 नियमित बंदियों की पैरोल अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है. राज्य के गृह विभाग ग्रुप-12 द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य स्तरीय पैरोल समिति की अनुशंसा पर बन्दियों को पैरोल दी गई है. आदेश के अनुसार पैरोल पर रिहा होने वाले बन्दियों को शर्तों का पालन करना होगा, अन्यथा उनकी पैरोल रिवोक कर दी जाएगी.

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गृह विभाग के आदेश के मुताबिक विशेष पैरोल के दौरान बंदी देश के किसी भाग में कोई आपराधिक कृत्य नहीं करेगा. विशेष पैरोल के दौरान बंदी दुराचरण वाले व्यक्तियों की संगत नहीं करेगा. लॉकडाउन की पालना करेगा. शर्तों का उल्लंघन करने पर विशेष पैरोल रिवोक किया जा सकेगा. सोमवार को 90 नियमित बंदियों की पैरोल अवधि 30 जून तक बढ़ा दी थी, जबकि 57 बंदियों को विशेष पैरोल पर रिहा करने के आदेश जारी किए गए थे.

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