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शादी में 50 से ज्यादा मेहमान तो 25 हजार जुर्माना, कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर 5 हजार जुर्माना

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Published : Apr 21, 2021, 1:28 AM IST

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ओर सख्त हो गई है. यही वजह है गृह विभाग ने विवाह समारोह में भीड़भाड़ को रोकने के लिए महामारी एक्ट में संशोधन करके नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. जिसमें शादी में 50 से ज्यादा मेहमान तो 25 हजार जुर्माना और कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं होने पर 5 हजार जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.

Corona Guideline for Marriage, Corona Guideline Penalty for Violation
शादी में 50 से ज्यादा मेहमान तो 25 हजार जुर्माना

जयपुर. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ओर सख्त हो गई है. यही वजह है गृह विभाग ने विवाह समारोह में भीड़भाड़ को रोकने के लिए महामारी एक्ट में संशोधन करके नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. जिसमें शादी में 50 से ज्यादा मेहमान तो 25 हजार जुर्माना और कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं होने पर 5 हजार जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.

गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक विवाह समारोह की पूर्व सूचना ईमेल से एसडीएम को देनी अनिवार्य होगी. ऐसा नहीं करने वालों पर सरकार ने 5 हजार रुपए का जुर्माना तय किया है. शादी में 50 से अधिक मेहमान बुलाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है. हालांकि मेहमानों के अलावा बैंड वादक बुलाए जा सकेंगे. इसके साथ ही विवाद समारोह की वीडियोग्राफी करवाने और एसडीएम की मांग पर उसे उपलब्ध करवाना होगा.

साथ ही समारोह में प्रवेश और निकास द्वार पर हैंड वाश, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था अनिवार्य की गई है. समारोह में सामाजिक दूरी, हाथ धोने की व्यवस्था और फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. ऐसा नहीं करने पर भी 5 हजार का जुर्माना देना होगा. समारोह स्थल पर थर्मल स्कैनिंग से तापमान मापने की व्यवस्था भी करनी होगी. इसके साथ ही राजस्थान में बाहर से आने वाले लोगों को पोर्टल पर सभी सूचना देनी होगी.

पढ़ें- अब 'नो मास्क नो मूवमेंट' पर रहे जोर, स्व-अनुशासन में रहकर निभाएं जीवन रक्षा का फर्ज: सीएम गहलोत

गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश के अनुसार बाहरी राज्यों से आने वाले किसी भी व्यक्ति को 72 घंटे पहले की अपनी कोरोना रिपोर्ट लेकर आनी होगी. इसके साथ उसे अपनी सारी डिटेल पोर्टल पर भी देनी होगी. उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से संक्रमण नहीं फैले, इसको लेकर सरकार की ओर से सख्त कदम लगातार उठाए जा रहे हैं.

अभय कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी में संक्रमण की दूसरी लहर के प्रसार व बढ़ते हुए प्रकोप की शृंखला को रोकने एवं नियंत्रण करने के उद्देश्य से राजस्थान में बाहर से आने वाले लोगों को राजस्थान सरकार द्वारा विकसित वेब पोर्टल पर सभी सूचनाएं अपलोड करनी होंगी. वेब पोर्टल के URL http://emitra.rajasthan.gov.in पर आगमन से पूर्व वेब पोर्टल पर मांगी गई सभी सूचनाएं अपलोड करना अनिवार्य होगा.

उन्होंने बताया कि राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारंम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट इस पोर्टल पर सभी वांछित सूचनाओं के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी.

जिला प्रशासन तथा विभागीय अधिकारी इस पोर्टल के माध्यम से अपने जिलों में आने वाले व्यक्तियों की जानकारी निम्न प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं-

  • sso.rajasthan.gov.in पोर्टल पर अपनी Govt. SSO ID से लॉगइन करें, ओपन हुए पोर्टल पर "COVID 19 STATISTICS" एप्लीकेशन को ओपन करें.
  • एप्लीकेशन के ओपन हो जाने पर "VISUAL ANALYTICS" मेन्यू में RERORT/STATISTICS क्लिक करें.
  • आगन्तुकों की जिलेवार सूचना देखने के लिए 0-INWARD" पर क्लिक करें.

अभय कुमार ने बताया कि संक्रमण के ग्राफ को नीचे लाने के लिए एन्फोर्समेन्ट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. प्रदेश भर में 1900 माइक्रो कन्टेनमेंट जोन बनाकर होम आइसोलेशन की पालना सुनिश्चित कराई जा रही है. उल्लंघन करने पर 24 घंटे में 55 लोगों को संस्थागत क्वॉरेंटाइन भी किया गया है.

कोविड अस्पताल फुल...अब राधास्वामी सत्संग परिसर में बनेगा कोविड केयर सेंटर

प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच अब कोविड अस्पताल पूरी तरीके से फूल हो चुके हैं. कोविड अस्पतालों में बेड नहीं मिलने की शिकायतें भी लगातार आ रही हैं. इस बीच सरकार बीलवा के राधास्वामी सत्संग परिसर में 5000 बेड का बड़ा कोविड केयर सेंटर बना रही है. पहले चरण में यहां 500 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार होगा. फिर धीरे-धीरे आवश्यकतानुसार इनकी संख्या बढ़ती रहेगी.

जयपुर. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ओर सख्त हो गई है. यही वजह है गृह विभाग ने विवाह समारोह में भीड़भाड़ को रोकने के लिए महामारी एक्ट में संशोधन करके नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. जिसमें शादी में 50 से ज्यादा मेहमान तो 25 हजार जुर्माना और कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं होने पर 5 हजार जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.

गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक विवाह समारोह की पूर्व सूचना ईमेल से एसडीएम को देनी अनिवार्य होगी. ऐसा नहीं करने वालों पर सरकार ने 5 हजार रुपए का जुर्माना तय किया है. शादी में 50 से अधिक मेहमान बुलाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है. हालांकि मेहमानों के अलावा बैंड वादक बुलाए जा सकेंगे. इसके साथ ही विवाद समारोह की वीडियोग्राफी करवाने और एसडीएम की मांग पर उसे उपलब्ध करवाना होगा.

साथ ही समारोह में प्रवेश और निकास द्वार पर हैंड वाश, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था अनिवार्य की गई है. समारोह में सामाजिक दूरी, हाथ धोने की व्यवस्था और फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. ऐसा नहीं करने पर भी 5 हजार का जुर्माना देना होगा. समारोह स्थल पर थर्मल स्कैनिंग से तापमान मापने की व्यवस्था भी करनी होगी. इसके साथ ही राजस्थान में बाहर से आने वाले लोगों को पोर्टल पर सभी सूचना देनी होगी.

पढ़ें- अब 'नो मास्क नो मूवमेंट' पर रहे जोर, स्व-अनुशासन में रहकर निभाएं जीवन रक्षा का फर्ज: सीएम गहलोत

गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश के अनुसार बाहरी राज्यों से आने वाले किसी भी व्यक्ति को 72 घंटे पहले की अपनी कोरोना रिपोर्ट लेकर आनी होगी. इसके साथ उसे अपनी सारी डिटेल पोर्टल पर भी देनी होगी. उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से संक्रमण नहीं फैले, इसको लेकर सरकार की ओर से सख्त कदम लगातार उठाए जा रहे हैं.

अभय कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी में संक्रमण की दूसरी लहर के प्रसार व बढ़ते हुए प्रकोप की शृंखला को रोकने एवं नियंत्रण करने के उद्देश्य से राजस्थान में बाहर से आने वाले लोगों को राजस्थान सरकार द्वारा विकसित वेब पोर्टल पर सभी सूचनाएं अपलोड करनी होंगी. वेब पोर्टल के URL http://emitra.rajasthan.gov.in पर आगमन से पूर्व वेब पोर्टल पर मांगी गई सभी सूचनाएं अपलोड करना अनिवार्य होगा.

उन्होंने बताया कि राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारंम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट इस पोर्टल पर सभी वांछित सूचनाओं के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी.

जिला प्रशासन तथा विभागीय अधिकारी इस पोर्टल के माध्यम से अपने जिलों में आने वाले व्यक्तियों की जानकारी निम्न प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं-

  • sso.rajasthan.gov.in पोर्टल पर अपनी Govt. SSO ID से लॉगइन करें, ओपन हुए पोर्टल पर "COVID 19 STATISTICS" एप्लीकेशन को ओपन करें.
  • एप्लीकेशन के ओपन हो जाने पर "VISUAL ANALYTICS" मेन्यू में RERORT/STATISTICS क्लिक करें.
  • आगन्तुकों की जिलेवार सूचना देखने के लिए 0-INWARD" पर क्लिक करें.

अभय कुमार ने बताया कि संक्रमण के ग्राफ को नीचे लाने के लिए एन्फोर्समेन्ट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. प्रदेश भर में 1900 माइक्रो कन्टेनमेंट जोन बनाकर होम आइसोलेशन की पालना सुनिश्चित कराई जा रही है. उल्लंघन करने पर 24 घंटे में 55 लोगों को संस्थागत क्वॉरेंटाइन भी किया गया है.

कोविड अस्पताल फुल...अब राधास्वामी सत्संग परिसर में बनेगा कोविड केयर सेंटर

प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच अब कोविड अस्पताल पूरी तरीके से फूल हो चुके हैं. कोविड अस्पतालों में बेड नहीं मिलने की शिकायतें भी लगातार आ रही हैं. इस बीच सरकार बीलवा के राधास्वामी सत्संग परिसर में 5000 बेड का बड़ा कोविड केयर सेंटर बना रही है. पहले चरण में यहां 500 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार होगा. फिर धीरे-धीरे आवश्यकतानुसार इनकी संख्या बढ़ती रहेगी.

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