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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के अभियुक्तों को 20 साल की सजा - Jaipur Police News

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ 3 दिन तक कई बार सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 2 अभियुक्तों को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 4 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 5.  Special court order of pocso cases 5
सत्र न्यायालय
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Published : Feb 6, 2020, 9:36 PM IST

जयपुर. शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ 3 दिन तक कई बार सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 2 अभियुक्तों को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 4 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि जमा होने पर अदालत ने इसमें से 3 लाख रुपए पीड़िता को क्षतिपूर्ति के तौर पर देने के आदेश भी दिए हैं.

पढ़ें- लड़का और लड़की के विवाह की उम्र में अंतर को हाईकोर्ट में चुनौती

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि चाकसू थाना इलाका निवासी 16 वर्षीय पीड़िता 23 मई 2015 की रात शौच के लिए बाहर गई थी. वहां मौजूद अभियुक्त उसका मुंह दबाकर जंगलों में बनी नर्सरी में ले गया. जहां अभियुक्तों ने 3 दिन तक उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. 26 मई को पीड़िता नर्सरी में मिली थी.

पीड़िता के पिता की ओर से एक अभियुक्त पर अपहरण का शक जताते हुए दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 28 मई को एक अभियुक्त और 3 जून को दूसरे अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ 3 दिन तक कई बार सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 2 अभियुक्तों को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 4 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि जमा होने पर अदालत ने इसमें से 3 लाख रुपए पीड़िता को क्षतिपूर्ति के तौर पर देने के आदेश भी दिए हैं.

पढ़ें- लड़का और लड़की के विवाह की उम्र में अंतर को हाईकोर्ट में चुनौती

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि चाकसू थाना इलाका निवासी 16 वर्षीय पीड़िता 23 मई 2015 की रात शौच के लिए बाहर गई थी. वहां मौजूद अभियुक्त उसका मुंह दबाकर जंगलों में बनी नर्सरी में ले गया. जहां अभियुक्तों ने 3 दिन तक उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. 26 मई को पीड़िता नर्सरी में मिली थी.

पीड़िता के पिता की ओर से एक अभियुक्त पर अपहरण का शक जताते हुए दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 28 मई को एक अभियुक्त और 3 जून को दूसरे अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिग लडक़ी का अपहरण कर उसके साथ तीन दिन तक कई बार सामुहिक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सलीम खान और जगदीश नारायण बैरवा को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल चार लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा होने पर अदालत ने इसमें से तीन लाख रुपए पीडिता को क्षतिपूर्ति के तौर पर देने के आदेश भी दिए हैं।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि चाकसू थाना इलाका निवासी 16 वर्षीय पीडि़ता 23 मई 2015 की रात शौच के लिए बाहर गई थी। वहां मौजूद अभियुक्त सलीम उसका मूंह दबाकर चाकसू के जंगलों में बनी नर्सरी में ले गया। जहां अभियुक्त सलीम और जगदीश नारायण ने तीन दिन तक उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। वहीं 26 मई को पीडिता नर्सरी में मिली थी। पीडिता के पिता की ओर से सलीम पर अपहरण का शक जताते हुए दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 28 मई को सलीम खान और 3 जून को जगदीश नारायाण को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। Conclusion:
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