जयपुर. गहलोत सरकार ने प्रदेश में 17 नई नगर पालिकाओं का दोबारा गठन किया है. इसके साथ ही अब प्रदेश में 213 नगरीय निकाय हो गए हैं. नवगठित नगर पालिका में सम्मिलित किए गए ग्राम पंचायत क्षेत्र को संबंधित नगरीय निकाय की सीमा माना जाएगा.
पढ़ें- राजस्थान में 209 पदों पर भर्ती, सीएम गहलोत ने प्रस्ताव को दी मंजूरी
स्वायत्त शासन विभाग ने बीते दिनों राज्य में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के गठन के लिए मानदंडों को तय किया. उच्च न्यायालय की ओर से जिन 17 नगर पालिकाओं के गठन को रद्द किया गया था, उन्हें नई रूपरेखा तैयार कर दोबारा गठित किया गया है. राज्य सरकार की ओर से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है. इस संबंध में पहले 8 और अब 9 नगरपालिका का नोटिफिकेशन जारी किया गया है.
डीएलबी डायरेक्टर दीपक नंदी ने बताया कि नगरीय निकायों के मानदंड तय किए गए और उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया. निर्धारित मानदंडों के आधार पर दोबारा 17 नगर पालिकाओं का परीक्षण किया गया. इसके बाद इनका नोटिफिकेशन जारी किया गया है. अब प्रदेश में 213 नगरीय निकाय हो गए हैं. इसके अलावा बजट घोषणा में जिन नई नगरपालिका का जिक्र किया गया है, उस संबंध में कलेक्टर से जानकारी ली जा रही है.
- ये है नई नगर पालिकाएं...
जिला | नगरपालिका का नाम |
जयपुर | बस्सी, पावटा |
अलवर | रामगढ़, बानसूर, लक्ष्मणगढ़ |
दौसा | मंडावरी |
सवाई माधोपुर | बामनवास |
जोधपुर | भोपालगढ़ |
सिरोही | जावाल |
भरतपुर | उच्चैन, सीकरी |
धौलपुर | सरमथुरा, बसेड़ी |
करौली | सपोटरा |
कोटा | सुल्तानपुर |
बारां | अटरू |
श्रीगंगानगर | लालगढ़-जाटान |
बहरहाल, प्रदेश में 17 नगरपालिका और जुड़ने के बाद नगर पालिकाओं की संख्या 168 हो गई है. अब प्रदेश में 213 नगरीय निकाय होंगे. प्रदेश में अब 10 नगर निगम, 35 नगर परिषद और 168 नगर पालिका होंगी.