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पानी की बोतल के 18.50 रुपए अधिक लेने पर रेस्तरां पर 15 हजार का हर्जाना - Jaipur News

जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम ने पानी की बोतल के 18.50 रुपए अधिक लेने पर रेस्तरां पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही प्रिंट कीमत से अधिक वसूल की गई राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं.

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कोर्ट का आदेश
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Published : Apr 26, 2021, 10:43 PM IST

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम ने पानी की बोतल की कीमत से 18 रुपए 50 पैसे अधिक वसूल करने पर एमआई रोड स्थित संकल्प दी टेस्ट ऑफ साउथ पर 15 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. साथ ही प्रिंट कीमत से अधिक वसूल की गई राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं. आयोग ने यह आदेश वसीम के परिवाद पर दिए.

पढ़ें- राजस्थान कांग्रेस की वर्चुअल बैठक में कोरोना से लड़ने पर मंथन, CM गहलोत ने भाजपा पर साधा निशाना

परिवाद में अधिवक्ता शकील खान ने बताया कि परिवादी ने एमआई रोड स्थित रेस्तरां से नवंबर 2012 में खाने का पैकेट और पानी की बोतल खरीदी थी. जिसका कुल बिल 138 रुपए वसूल किया गया. बिल में पानी की बोतल की कीमत 30 रुपए और उस पर 15 फीसदी वैट जोड़कर 34 रुपए 50 पैसे वसूल किए गए. जबकि बोतल पर अधिकतम विक्रय मूल्य 16 रुपए ही दर्शाए गए थे.

इसकी शिकायत उपभोक्ता आयोग में करने पर विक्रेता ने कहा कि परिवादी ने उसके एसी रेस्तरां में बैठकर भोजन लिया था. इस दौरान परिवादी को पानी की पैक बोतल देने के बजाए गिलास में पानी सर्व किया गया था, जिसका सर्विस चार्ज उपभोक्ता से वसूल किया गया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने माना कि उपभोक्ता से किसी भी पैक पर लिखी कीमत से ज्यादा वसूली नहीं हो सकती है. आयोग ने अधिक कीमत वसूलने को अनुचित व्यापार मानते हुए अधिक वसूली गई राशि 9 फीसदी ब्याज सहित और क्षतिपूर्ति के तौर पर 15 हजार रुपए एक महीने में चुकाने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम ने पानी की बोतल की कीमत से 18 रुपए 50 पैसे अधिक वसूल करने पर एमआई रोड स्थित संकल्प दी टेस्ट ऑफ साउथ पर 15 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. साथ ही प्रिंट कीमत से अधिक वसूल की गई राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं. आयोग ने यह आदेश वसीम के परिवाद पर दिए.

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परिवाद में अधिवक्ता शकील खान ने बताया कि परिवादी ने एमआई रोड स्थित रेस्तरां से नवंबर 2012 में खाने का पैकेट और पानी की बोतल खरीदी थी. जिसका कुल बिल 138 रुपए वसूल किया गया. बिल में पानी की बोतल की कीमत 30 रुपए और उस पर 15 फीसदी वैट जोड़कर 34 रुपए 50 पैसे वसूल किए गए. जबकि बोतल पर अधिकतम विक्रय मूल्य 16 रुपए ही दर्शाए गए थे.

इसकी शिकायत उपभोक्ता आयोग में करने पर विक्रेता ने कहा कि परिवादी ने उसके एसी रेस्तरां में बैठकर भोजन लिया था. इस दौरान परिवादी को पानी की पैक बोतल देने के बजाए गिलास में पानी सर्व किया गया था, जिसका सर्विस चार्ज उपभोक्ता से वसूल किया गया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने माना कि उपभोक्ता से किसी भी पैक पर लिखी कीमत से ज्यादा वसूली नहीं हो सकती है. आयोग ने अधिक कीमत वसूलने को अनुचित व्यापार मानते हुए अधिक वसूली गई राशि 9 फीसदी ब्याज सहित और क्षतिपूर्ति के तौर पर 15 हजार रुपए एक महीने में चुकाने के आदेश दिए हैं.

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