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सरकारी भूमि पर पट्टे काटने के मामले में सरपंच और ग्राम सचिव सहित 15 लोगों को सजा

एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने सरकारी भूमि पर पट्टे काटने के मामले में सरनाडूंगर पंचायत के सरपंच और ग्राम सचिव सहित 13 लाभार्थियों को 5 साल की सजा सुनाई है.

ACB Special Court,  Jaipur News
सरपंच और ग्राम सचिव सहित 15 लोगों को सजा
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Published : Feb 20, 2021, 10:02 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने सरकारी भूमि पर पट्टे काटने के मामले में सरनाडूंगर पंचायत के तत्कालीन सरपंच ताराचंद हिंगोनिया और ग्राम सचिव कुसुम भाटी सहित 13 लाभार्थियों को 5 साल की सजा सुनाई है.

पढ़ें- JNU फर्जी डिग्री के मनी लॉड्रिंग प्रकरण में प्रसंज्ञान, आरोपी गिरफ्तारी वारंट से तलब

अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए लाभार्थियों कल्याण सहाय, रामप्यारी, सीतादेवी, सीताराम, बनवारीलाल, अर्जुन, मंजूदेवी, मालीराम, कालूराम, भगवानसहाय, छीतरमल, ओमप्रकाश और अनूपकुमार सैन पर कुल एक लाख 95 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जबकि प्रकरण से 14 लोगों को दोषमुक्त किया गया है. वहीं, एक आरोपी की मौत हो चुकी है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्तों ने मिलीभगत कर सरकारी भूमि पर पट्टे काटकर राजकोष को 22 लाख रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाया है. मामले में एसीबी ने वर्ष 2006 में प्रकरण दर्ज कर 30 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था.

रामपाल सिंह को एमडीएस विवि के कुलपति पद से हटाने का आदेश रद्द

राजस्थान हाईकोर्ट ने रामपाल सिंह को एमडीएस विश्वविद्यालय के कुलपति पद से हटाने के चांसलर के आदेश को रद्द कर दिया है. हालांकि अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह तय प्रक्रिया का पालन कर सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश डॉ. रामपाल सिंह की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिए.

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने सरकारी भूमि पर पट्टे काटने के मामले में सरनाडूंगर पंचायत के तत्कालीन सरपंच ताराचंद हिंगोनिया और ग्राम सचिव कुसुम भाटी सहित 13 लाभार्थियों को 5 साल की सजा सुनाई है.

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अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए लाभार्थियों कल्याण सहाय, रामप्यारी, सीतादेवी, सीताराम, बनवारीलाल, अर्जुन, मंजूदेवी, मालीराम, कालूराम, भगवानसहाय, छीतरमल, ओमप्रकाश और अनूपकुमार सैन पर कुल एक लाख 95 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जबकि प्रकरण से 14 लोगों को दोषमुक्त किया गया है. वहीं, एक आरोपी की मौत हो चुकी है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्तों ने मिलीभगत कर सरकारी भूमि पर पट्टे काटकर राजकोष को 22 लाख रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाया है. मामले में एसीबी ने वर्ष 2006 में प्रकरण दर्ज कर 30 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने रामपाल सिंह को एमडीएस विश्वविद्यालय के कुलपति पद से हटाने के चांसलर के आदेश को रद्द कर दिया है. हालांकि अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह तय प्रक्रिया का पालन कर सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश डॉ. रामपाल सिंह की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिए.

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