भीलवाड़ा. जिले के बिजौलिया क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतों पर व्यापक पैमाने पर कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने क्षेत्र के पटवारी को एपीओ करते हुए तहसीलदार एवं खनिज विभाग के अधिकारियों को चार्जशीट दी है. विभाग के अधीक्षण अभियंता को कारण बताओ नोटिस थमाया है. जिला कलेक्टर ने शिकायतों के सत्यापन के लिए आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार के नेतृत्व में एक जिला स्तरीय दल बिजौलिया खनन क्षेत्र में भेजा है. बिजौलिया एसडीएम महेश मान, तहसीलदार शैतान सिंह, उपपंजीयक अजीत सिंह, खनि अभियंता पुष्पेन्द्र सिंह और लक्ष्मीनारायण दल में शामिल है. दल ने निरीक्षण के दौरान पाया की खनन क्षेत्रों में किसी भी लीज की सीमा नहीं चिन्हित है. केरखेडा में चरागाह भूमि पर खनन करते हुए दो हाइडा पाए गए थे, जिन्हें जप्त कर लिया. एक बिलानाम भूमि पर 20 से 25 अवैध खनन का स्टाक मिला, जिसे जप्त कर लिया.
वहीं अधीक्षण खनिज अभियंता अरविन्द कुमार नदवाना को लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस दिया गया. बिजौलिया के ततकालिन एसडीएम लालाराम यादव, खनि अभियंता (सतर्कता) मुकेश मगल और बिजौलिया खनि अभियंता पुष्पेन्द्र सिंह और फारमैन जसवन्त सिंह को 17 सीसीए के तहत आरोप पत्र जारी किया गया. तिलस्वां पटवारी बलराम मीणा और संजय पाराशर को 16 सीसीए के तहत आरोप पत्र जारी करते हुए एपीओ किया गया है. खनन क्षेत्र नया नगर एवं हेम निवास में दो खनन लीज निरस्त करना प्रस्तावित की है. नायब तहसीलदार को तहसीलदार का भार दिया गया है.
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एसडीएम को अतिरिक्त वाहन एवं खनन बाॅर्डर पर तैनात होमगार्ड उपलब्ध करवाकर खनन स्थलों पर कडी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं. अधीक्षण खनिज अभियंता को निर्देश दिए गए कि वे जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधिक्षक के साथ समन्वय कर अवैध खनिज स्थलों का चिन्हीकरण करे. साथ ही सयुंक्त रूप से औचक दबिश दें. जिला परिवहन अधिकारी को एक दल बिजौलिया भिजवाने के निर्देश दिए, जो एसडीएम के निर्देशन में आवरलाॅडिग वाहनों एवं गैर अनुमत वाहनों की जांच करेगा. अवैध खनन करने वालों के विरुद्व प्रकरण दर्ज कर जुर्माना लगाने के निर्देश तहसीलदार को दिए.
साथ ही जुर्माने के विचाराधीन सैकड़ों प्रकरणों को एक माह में निस्तारित करने उपखड अधिकारी एवं तहसीदारों को निर्देश दिए गए कि ऐसे गैर खातेदारी आवंटन जिनका उपयोग शर्तो के विपरित किया जा रहा है. उन्हे चिन्हित कर प्रभावित कार्रवाई करें. निजी खातेदारी में अवैध खनन करने पर निमानुसार भूमि को सिवायचक दर्ज करने को कहा है. बिजौलिया खनि अभियंता को लीज धारको पर विशेष निगरानी रखने एवं आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने पर निमानुसार लीज आवंटन निरस्त करने के निर्देश दिए हैं.