भीलवाड़ा. जिले की पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने दुष्कर्म के एक साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. घर से दर्शन करने मंदिर जा रही नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी राजेंद्र को (Bhilwara POCSO court sentenced accused of rape) 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 48 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने कहा कि नाबालिग ने अपने भाई के साथ 9 अगस्त 2020 को फूलियाकलां थाने पहुंच कर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि शाम को वह अपने घर से दर्शन करने मंदिर जा रही थी. इसी दौरान अचानक देवरिया निवासी राजेंद्र उसे डरा-धमका कर बाइक पर बैठाकर अपने साथ गुलाबपुरा ले गया. जहां उसे एक कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया.
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इस पर फूलिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेंद्र को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की. अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में सुनवाई के दौरान 15 दस्तावेज और 31 गवाह पेश कर राजेंद्र उर्फ राजू पर लगे आरोप सिद्ध किये. सुनवाई पूरी होने पर पोक्सो कोर्ट संख्या 1 न्यायाधीश बन्ना लाल जाट ने आरोपित राजू को 20 साल की कठोर कारावास और 48 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया.