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बिना पूर्व सूचना के शादी समारोह आयोजन करने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई- जिला कलेक्टर

कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश भर में लगे लॉकडाउन के चलते सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक है. भीलवाड़ा जिला कलेक्टर ने बिना सूचना दिए आयोजित होने वाले शादी-विवाह समारोह जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

public program banned, wedding ceremony in Bhilwara
बिना पूर्व सूचना के शादी समारोह आयोजन करने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई
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Published : May 26, 2021, 6:35 AM IST

भीलवाड़ा. जिले में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्रदेश स्तरीय सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है. ऐसे में 30 जून तक कोई सामाजिक प्रोग्राम आयोजित नहीं कर सकते हैं. जिसके लिए जिला कलेक्टर ने तमाम उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना सूचना कोई सामाजिक प्रोग्राम या शादी विवाह समारोह आयोजित करें तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में विवाह समारोह एवं अन्य सार्वजनिक समारोह पर 30 जून 2021 तक रोक लगाई गई है. इसी के तहत भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिवप्रसाद एम. नकाते ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 जून तक होने वाले किसी भी ऐसे समारोह पर सख्त निगरानी रखी जाए.

पढ़ें- कोटा संभाग में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी, दवा और ऑक्सीजन भी उपलब्ध

साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि शादी विवाह के संबंध में सूचना 181 हेल्पलाइन नम्बर पर या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा बनाए गए पोर्टल पर दी जा सकती है एवं बगैर पूर्व सूचना के विवाह करने पर जुर्माना लगाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी. जहां कलेक्टर ने जिले के समस्त उपखंड स्तर पर बनाई गई कोर कमेटी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में कोई लापरवाही नहीं बरतें, जिससे भीलवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमण की चेन खत्म हो सके.

भीलवाड़ा. जिले में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्रदेश स्तरीय सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है. ऐसे में 30 जून तक कोई सामाजिक प्रोग्राम आयोजित नहीं कर सकते हैं. जिसके लिए जिला कलेक्टर ने तमाम उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना सूचना कोई सामाजिक प्रोग्राम या शादी विवाह समारोह आयोजित करें तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में विवाह समारोह एवं अन्य सार्वजनिक समारोह पर 30 जून 2021 तक रोक लगाई गई है. इसी के तहत भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिवप्रसाद एम. नकाते ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 जून तक होने वाले किसी भी ऐसे समारोह पर सख्त निगरानी रखी जाए.

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साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि शादी विवाह के संबंध में सूचना 181 हेल्पलाइन नम्बर पर या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा बनाए गए पोर्टल पर दी जा सकती है एवं बगैर पूर्व सूचना के विवाह करने पर जुर्माना लगाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी. जहां कलेक्टर ने जिले के समस्त उपखंड स्तर पर बनाई गई कोर कमेटी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में कोई लापरवाही नहीं बरतें, जिससे भीलवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमण की चेन खत्म हो सके.

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