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भरतपुर: नाबालिग से किया था दुष्कर्म...कोर्ट ने दिया 10 साल का कठोर कारावास, 35 हजार जुर्माना भी - Pocso court of bharatpur

भरतपुर के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

Accused of rape sentenced to 10 years  Bharatpur Pocso court order
नाबालिग से दुष्कर्म का मामला
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Published : Nov 27, 2020, 10:28 PM IST

भरतपुर. पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को एक नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने बताया कि पीड़िता ने वर्ष 2017 को कामां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में महिला ने बताया था कि वह 17 मई 2017 को मजदूरी करने गई थी. उसके बच्चे घर पर ही थे. इस दौरान आरोपी घर में घुसा और नाबालिग पुत्री को पैसे का लालच देकर अपने घर ले गया. जहां उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

पढ़ें- बारां : युवती को 14 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

प्रकरण में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 363 के तहत 5 साल कठोर कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना, पॉक्सो की सेक्शन 5 (एम)/6 व आईपीसी की धारा 376 में 10 साल का कठोर कारावास और 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है. न्यायालय ने जुर्माने की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति गुजर मयाद अपील संरक्षण माता-पिता को दिलाने के आदेश दिए हैं. वहीं, न्यायाधीश ने प्रतिकार राशि के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को फैसले की कॉपी उपलब्ध करा उचित मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं.

दो साल से फरार चल रहा बजरी माफिया गिरफ्तार

भरतपुर जिले की सेवर थाना पुलिस ने दो साल से अवैध बजरी मामले में फरार चल रहे बजरी माफिया हाकिम सिंह पुत्र तुरसीलाल जाट को गिरफ्तार किया है. पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें अवैध बजरी नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है. पुलिस लंबे समय से आरोपी की तलाश कर रही थी.

Gravel mafia arrested in Bharatpur,  Gravel Mining in Bharatpur
बजरी माफिया गिरफ्तार

थाना प्रभारी राजेश खटाना ने बताया कि आरोपी धौलपुर और सवाईमाधोपुर इलाके से प्रतिबंधित बजरी का अवैध परिवहन करता था. वहीं आरोपी अवैध बजरी खनन करने वालों से संपर्क में रहकर बजरी लदे वाहनों को भरतपुर, आगरा समेत आसपास के जिलों में दलालों के जरिए तस्करी करवाता था. आरोपी हाकिम ने बजरी खनन व परिवहन के लिए भरतपुर, धौलपुर में नेटवर्क भी बना लिया था और बड़े स्तर पर अवैध बजरी परिवहन निकासी का कार्य में लगा हुआ था.

पढ़ें- भरतपुर : अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, 3 ट्रॉली, एक ट्रैक्टर और एक ट्रक जब्त...खनन माफिया फरार

वनकर्मियों पर किया था हमला

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ रोहताश पुत्र जयपाल सिंह जाट निवासी पुष्पवाटिका कॉलोनी हाल नाका सदर रेंज प्रभारी ने गत 16 जुलाई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें बताया कि आदेश पर गांव मलाह से आगे अजान बंध के पास वनकर्मी गश्त कर रहे थे, वह मौके पर पहुंच गया. यहां कुछ देर में अघापुर की तरफ से 8-10 बजरी लदी ट्रेक्टर-ट्रॉली आती दिखी, जिन्हें रुकवाने का प्रयास किया. इस पर तीन ट्रैक्टरों को रुकवा कर चालकों से रवन्ना आदि कागजात मांगे, जिस पर चालकों ने चंबल से बजरी लाना बताया.

चालकों ने ट्रैक्टरों को हाकिम का होना बताया और भागने का प्रयास किया. चालकों ने बताया कि हाकिम ही इन बजरी लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली को चलवाता है. इनके फोन जब्त किए. इस बीच हाकिम ने ट्रॉली में से लाठी निकाल कर लाल सिंह पर हमला कर दिया, जिसमें वह घायल हो गया.

भरतपुर. पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को एक नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने बताया कि पीड़िता ने वर्ष 2017 को कामां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में महिला ने बताया था कि वह 17 मई 2017 को मजदूरी करने गई थी. उसके बच्चे घर पर ही थे. इस दौरान आरोपी घर में घुसा और नाबालिग पुत्री को पैसे का लालच देकर अपने घर ले गया. जहां उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

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प्रकरण में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 363 के तहत 5 साल कठोर कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना, पॉक्सो की सेक्शन 5 (एम)/6 व आईपीसी की धारा 376 में 10 साल का कठोर कारावास और 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है. न्यायालय ने जुर्माने की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति गुजर मयाद अपील संरक्षण माता-पिता को दिलाने के आदेश दिए हैं. वहीं, न्यायाधीश ने प्रतिकार राशि के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को फैसले की कॉपी उपलब्ध करा उचित मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं.

दो साल से फरार चल रहा बजरी माफिया गिरफ्तार

भरतपुर जिले की सेवर थाना पुलिस ने दो साल से अवैध बजरी मामले में फरार चल रहे बजरी माफिया हाकिम सिंह पुत्र तुरसीलाल जाट को गिरफ्तार किया है. पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें अवैध बजरी नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है. पुलिस लंबे समय से आरोपी की तलाश कर रही थी.

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बजरी माफिया गिरफ्तार

थाना प्रभारी राजेश खटाना ने बताया कि आरोपी धौलपुर और सवाईमाधोपुर इलाके से प्रतिबंधित बजरी का अवैध परिवहन करता था. वहीं आरोपी अवैध बजरी खनन करने वालों से संपर्क में रहकर बजरी लदे वाहनों को भरतपुर, आगरा समेत आसपास के जिलों में दलालों के जरिए तस्करी करवाता था. आरोपी हाकिम ने बजरी खनन व परिवहन के लिए भरतपुर, धौलपुर में नेटवर्क भी बना लिया था और बड़े स्तर पर अवैध बजरी परिवहन निकासी का कार्य में लगा हुआ था.

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वनकर्मियों पर किया था हमला

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ रोहताश पुत्र जयपाल सिंह जाट निवासी पुष्पवाटिका कॉलोनी हाल नाका सदर रेंज प्रभारी ने गत 16 जुलाई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें बताया कि आदेश पर गांव मलाह से आगे अजान बंध के पास वनकर्मी गश्त कर रहे थे, वह मौके पर पहुंच गया. यहां कुछ देर में अघापुर की तरफ से 8-10 बजरी लदी ट्रेक्टर-ट्रॉली आती दिखी, जिन्हें रुकवाने का प्रयास किया. इस पर तीन ट्रैक्टरों को रुकवा कर चालकों से रवन्ना आदि कागजात मांगे, जिस पर चालकों ने चंबल से बजरी लाना बताया.

चालकों ने ट्रैक्टरों को हाकिम का होना बताया और भागने का प्रयास किया. चालकों ने बताया कि हाकिम ही इन बजरी लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली को चलवाता है. इनके फोन जब्त किए. इस बीच हाकिम ने ट्रॉली में से लाठी निकाल कर लाल सिंह पर हमला कर दिया, जिसमें वह घायल हो गया.

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