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अलवर में 24 अगस्त तक धारा 144 लागू, मंदिर प्रशासन के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन

देश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं. वहीं, अलवर में भी संक्रमण फैल रहा है. जिसे देखते हुए प्रशासन ने 24 अगस्त धारा 144 लागू की है. साथ ही त्यौहार के माहौल को देखते हुए प्रशासन ने नियमों में भी कई बदलाव किए है और मंदिर प्रशासन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है.

राजस्थान न्यूज, alwar news
पतंगबाजी पर प्रशासन ने लगाई रोक
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Published : Jul 27, 2020, 7:44 AM IST

अलवर. जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए धारा 144 की अवधि बढ़ाई गई है. जिले में अब 24 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी. इसके अलावा त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रशासन की तरफ से कई बदलाव किए गए हैं. अलवर में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है. कॉलोनी, कच्ची बस्ती, मोहल्लों और सभी जगह पर संक्रमण फैल चुका है. लगातार बाजार के समय में बदलाव किया जा रहा है और बाजारों को बंद भी किया गया है. इन हालातों को देखते हुए जिला कलेक्टर ने अलवर में धारा 144 की अवधि बढ़ा दी है.

अलवर में 24 अगस्त तक धारा 144 ला

बता दें कि अलवर में अब 24 जून तक धारा 144 लागू रहेगी. प्रशासन की तरफ से धारा 144 का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने अब तक बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया है और लोगों के खिलाफ एफ आई आर भी दर्ज की है. त्योहार के सीजन को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने पतंगबाजी के लिए भी सख्त निर्देश दिए हैं.

पढ़ें- अलवर: 150 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने

उन्होंने कहा कि पक्का मांझा, नायलॉन, चाइनीस मांझा, प्लास्टिक मांझा का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है. इसकी बिक्री और खरीद दोनों पर रोक रहेगी.इस तरह के मांझे से पक्षियों को खतरा रहता है. इसके अलावा विद्युत सप्लाई में भी कई तरह की दिक्कतें आती है. ऐसे में प्रशासन की तरफ से सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं. अलवर में रक्षाबंधन के मौके पर पतंगबाजी होती है. लोग दूर-दूर से पतंग उड़ाने के लिए अलवर आते हैं. आगामी जन्माष्टमी और अन्य त्योहारों को देखते हुए भी मंदिर प्रशासन के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है.

अलवर. जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए धारा 144 की अवधि बढ़ाई गई है. जिले में अब 24 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी. इसके अलावा त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रशासन की तरफ से कई बदलाव किए गए हैं. अलवर में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है. कॉलोनी, कच्ची बस्ती, मोहल्लों और सभी जगह पर संक्रमण फैल चुका है. लगातार बाजार के समय में बदलाव किया जा रहा है और बाजारों को बंद भी किया गया है. इन हालातों को देखते हुए जिला कलेक्टर ने अलवर में धारा 144 की अवधि बढ़ा दी है.

अलवर में 24 अगस्त तक धारा 144 ला

बता दें कि अलवर में अब 24 जून तक धारा 144 लागू रहेगी. प्रशासन की तरफ से धारा 144 का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने अब तक बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया है और लोगों के खिलाफ एफ आई आर भी दर्ज की है. त्योहार के सीजन को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने पतंगबाजी के लिए भी सख्त निर्देश दिए हैं.

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उन्होंने कहा कि पक्का मांझा, नायलॉन, चाइनीस मांझा, प्लास्टिक मांझा का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है. इसकी बिक्री और खरीद दोनों पर रोक रहेगी.इस तरह के मांझे से पक्षियों को खतरा रहता है. इसके अलावा विद्युत सप्लाई में भी कई तरह की दिक्कतें आती है. ऐसे में प्रशासन की तरफ से सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं. अलवर में रक्षाबंधन के मौके पर पतंगबाजी होती है. लोग दूर-दूर से पतंग उड़ाने के लिए अलवर आते हैं. आगामी जन्माष्टमी और अन्य त्योहारों को देखते हुए भी मंदिर प्रशासन के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है.

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