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Justice to rape victim : घर में सो रही युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल की सजा

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Published : May 25, 2022, 4:16 PM IST

अलवर के सदर थाना इलाके में घर में घुसकर युवती से रेप करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को 10 साल की सजा सुनाई (Rape convict sent to 10 years jail by POCSO Court) है. साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. मामला 2 साल पुराना है.

Rape convict sent to 10 years jail by POCSO Court
घर में सो रही युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल की सजा

अलवर. जिले के सदर थाना अंतर्गत एक गांव में रहने वाली युवती के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अलवर की पॉस्को न्यायालय संख्या तीन ने 10 साल की सजा सुनाई (Rape convict sent to 10 years jail by POCSO Court) है. आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया है. 2 साल से मामला न्यायालय में चल रहा था. न्यायालय में पीड़िता और आरोपी पक्ष के वकील की तरफ से अपनी दलील पेश की गई.

24 जुलाई, 2020 को अलवर के सदर थाना अंतर्गत एक गांव में रहने वाली युवती घर में अकेली सो रही थी. इसी दौरान उदय भान नाम का युवक वहां पहुंचा. उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया. युवती के चिल्लाने पर आरोपी ने उसके मुंह में कपड़ा घुसा दिया. वहीं आरोपी का एक साथी घर के गेट के बाहर खड़ा हुआ था. कुछ देर बाद पीड़िता का भाई मौके पर पहुंचा. यह देखकर उदय भान मौके से फरार हो गया. पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी.

पढ़ें: Dholpur : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 75000 का अर्थदंड

पीड़िता का भाई और भतीजा मामले की शिकायत लेकर आरोपी के परिजनों के पास गए. इस दौरान वहां मौजूद उसके रिश्तेदारों ने उनके साथ मारपीट की. जिसके बाद मामले की सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मामले में पीड़िता का मेडिकल करवाया. जांच पड़ताल के बाद आरोपी उदय भान को गिरफ्तार किया व न्यायालय में चार्जशीट पेश की. इस मामले में 2 साल तक न्यायालय में सुनवाई चली. जिसके बाद बुधवार को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी उदय भान को 10 साल की सजा सुनाई व 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. आरोपी के परिजनों ने कहा कि वो उच्च न्यायालय में जाकर इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.

अलवर. जिले के सदर थाना अंतर्गत एक गांव में रहने वाली युवती के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अलवर की पॉस्को न्यायालय संख्या तीन ने 10 साल की सजा सुनाई (Rape convict sent to 10 years jail by POCSO Court) है. आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया है. 2 साल से मामला न्यायालय में चल रहा था. न्यायालय में पीड़िता और आरोपी पक्ष के वकील की तरफ से अपनी दलील पेश की गई.

24 जुलाई, 2020 को अलवर के सदर थाना अंतर्गत एक गांव में रहने वाली युवती घर में अकेली सो रही थी. इसी दौरान उदय भान नाम का युवक वहां पहुंचा. उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया. युवती के चिल्लाने पर आरोपी ने उसके मुंह में कपड़ा घुसा दिया. वहीं आरोपी का एक साथी घर के गेट के बाहर खड़ा हुआ था. कुछ देर बाद पीड़िता का भाई मौके पर पहुंचा. यह देखकर उदय भान मौके से फरार हो गया. पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी.

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पीड़िता का भाई और भतीजा मामले की शिकायत लेकर आरोपी के परिजनों के पास गए. इस दौरान वहां मौजूद उसके रिश्तेदारों ने उनके साथ मारपीट की. जिसके बाद मामले की सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मामले में पीड़िता का मेडिकल करवाया. जांच पड़ताल के बाद आरोपी उदय भान को गिरफ्तार किया व न्यायालय में चार्जशीट पेश की. इस मामले में 2 साल तक न्यायालय में सुनवाई चली. जिसके बाद बुधवार को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी उदय भान को 10 साल की सजा सुनाई व 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. आरोपी के परिजनों ने कहा कि वो उच्च न्यायालय में जाकर इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.

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