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थानागाजी गैंगरेप मामले में पुलिस की जांच पर बड़ा सवाल, नाबालिग आरोपी को माना बालिग

थानागाजी गैंगरेप मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने एक आरोपी महेश को नाबालिग माना है. कोर्ट के आदेश के बाद नाबालिग को जेल से बाल संप्रेषण गृह भेज दिया जाएगा और जुवेनाइल कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा.

एससी-एसटी कोर्ट
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Published : May 30, 2019, 4:34 PM IST

Updated : May 30, 2019, 10:44 PM IST

अलवर. जिले के थानागाजी गैंगरेप मामले में पुलिस की जांच पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. पुलिस ने जल्दबाजी में नाबालिग महेश गुर्जर को बालिग मानते हुए आरोपी बनाकर कोर्ट में चालान पेश कर दिया था. इसके बाद मुलजिम महेश गुर्जर के पिता ने एससी-एसटी कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर बेटे के नाबालिग होने के दस्तावेज दिए थे. जिसके बाद कोर्ट ने महेश के पिता के बयान दर्ज किए थे.

थानागाजी गैंगरेप मामले में पुलिस की जांच पर बड़ा सवाल, नाबालिग आरोपी को माना बालिग

अपर लोकअभियोजक कुलदीप जैन ने बताया कि नाबालिग के पिता के बयानों के बाद कोर्ट ने स्कूल के प्रिंसिपल को रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में बुलाया और सभी साक्ष्यों के आधार पर महेश को नाबालिग मानते हुए जुवेनाइल कोर्ट में चालान पेश करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट के आदेश पर अब नाबालिग को जेल से अब बाल संप्रेषण गृह में भेज दिया जाएगा. इस मामले में कोर्ट में अब अगली सुनवाई 4 जून को होगी. जिसमें पीड़िता के बयान दर्ज किए जाएंगे.

गौरतलब है कि थानागाजी गैंगरेप मामले में पीड़िता की ओर से 2 मई को मामला दर्ज कराया गया था. उसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए 18 मई को कोर्ट में चालान पेश कर दिया था. जिसमें पांच आरोपियों महेश गुर्जर, हंसराज, छोटेलाल, इंद्राज गुर्जर और अशोक को गैंगरेप मामले में दोषी मानते हुए चालान पेश किया था. जबकि एक आरोपी मुकेश गुर्जर को आईटी एक्ट करने के आरोप में दोषी माना गया था. नाबालिग के पिता ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि पुलिस को बेटे के नाबालिग होने के दस्तावेज देने के बाद भी पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की.

अलवर. जिले के थानागाजी गैंगरेप मामले में पुलिस की जांच पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. पुलिस ने जल्दबाजी में नाबालिग महेश गुर्जर को बालिग मानते हुए आरोपी बनाकर कोर्ट में चालान पेश कर दिया था. इसके बाद मुलजिम महेश गुर्जर के पिता ने एससी-एसटी कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर बेटे के नाबालिग होने के दस्तावेज दिए थे. जिसके बाद कोर्ट ने महेश के पिता के बयान दर्ज किए थे.

थानागाजी गैंगरेप मामले में पुलिस की जांच पर बड़ा सवाल, नाबालिग आरोपी को माना बालिग

अपर लोकअभियोजक कुलदीप जैन ने बताया कि नाबालिग के पिता के बयानों के बाद कोर्ट ने स्कूल के प्रिंसिपल को रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में बुलाया और सभी साक्ष्यों के आधार पर महेश को नाबालिग मानते हुए जुवेनाइल कोर्ट में चालान पेश करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट के आदेश पर अब नाबालिग को जेल से अब बाल संप्रेषण गृह में भेज दिया जाएगा. इस मामले में कोर्ट में अब अगली सुनवाई 4 जून को होगी. जिसमें पीड़िता के बयान दर्ज किए जाएंगे.

गौरतलब है कि थानागाजी गैंगरेप मामले में पीड़िता की ओर से 2 मई को मामला दर्ज कराया गया था. उसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए 18 मई को कोर्ट में चालान पेश कर दिया था. जिसमें पांच आरोपियों महेश गुर्जर, हंसराज, छोटेलाल, इंद्राज गुर्जर और अशोक को गैंगरेप मामले में दोषी मानते हुए चालान पेश किया था. जबकि एक आरोपी मुकेश गुर्जर को आईटी एक्ट करने के आरोप में दोषी माना गया था. नाबालिग के पिता ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि पुलिस को बेटे के नाबालिग होने के दस्तावेज देने के बाद भी पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की.

Intro:अलवर जिले के थानागाजी गैंगरेप मामले में पुलिस की कार्यशैली और जांच पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पुलिस ने जल्दबाजी में एक आरोपी महेश गुर्जर को नाबालिग होने के बावजूद उसको बालिग मानते हुए आरोपी बनाकर कोर्ट में आरोपी मानते हुए चालान पेश कर दिया था। इसके बाद मुलजिम महेश गुर्जर के पिता ने sc-st कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर बेटे के नाबालिग होने के दस्तावेज दिए थे। इसके बाद कोर्ट में स्कूल के प्रिंसिपल को स्कूल के रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में बुलाया और कोर्ट ने सभी साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम महेश को नाबालिग मानते हुए उसका चालान जुवेनाइल कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर अब नाबालिक को जेल से अब बाल संप्रेषण गृह में भेज दिया जाएगा और वहीं पर चालान पेश किया जाएगा। इस मामले में कोर्ट में अब अगली सुनवाई 4 जून को होगी और जिस में गैंगरेप पीड़िता के बयान दर्ज किए जाएंगे।


Body:गौरतलब है कि थानागाजी गैंगरेप मामले में पीड़िता की ओर से 2 मई को मामला दर्ज कराया गया था। उसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए 18 मई को कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। जिसमें पांच आरोपियों महेश गुर्जर हंसराज छोटेलाल इंद्राज गुर्जर और अशोक को गैंगरेप के मामले में दोषी मानते हुए चालान पेश किया था। जबकि एक आरोपी मुकेश गुर्जर को आईटी एक्ट करने के आरोप में दोषी माना गया था। अब कोर्ट के आदेश के बाद एक आरोपी महेश को नाबालिक दिया गया है। नाबालिग के पिता ने भी पुलिस पर आरोप लगाया था कि पुलिस को बेटे के नाबालिग होने के दस्तावेज दिए थे। लेकिन पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की और जाते हुए कोर्ट में बताते हुए चालान कर दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद अलवर पुलिस की जांच फिर सवालों के घेरे में आ गई है।


Conclusion:अपर लोकअभियोजक कुलदीप जैन ने कहा थानागाजी गैंगरेप मामले में कोर्ट ने मुलजिम महेश को नाबालिग मानते हुए पुलिस को जुवेनाइल कोर्ट में चालान पेश करने के आदेश दिए हैं।
Last Updated : May 30, 2019, 10:44 PM IST
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