अलवर. जिले के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो अदालत संख्या-3 ने 6 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
पॉक्सो अदालत नंबर 3 के विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि 9 मार्च 2019 को तिजारा थाना क्षेत्र की एक बालिका अपने दादा के साथ शादी में गई थी. उस शादी में एक युवक ने 6 साल की बच्ची का अपहरण कर ले गया. उन्होंने बताया कि सुबह बच्ची एक फाटक के पास लहूलुहान अवस्था में मिली थी. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
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गंगावत ने बताया कि न्यायालय ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धारा 366 और 363 में 5 हजार रुपए का अर्थदंड और 5 साल की सजा साथ ही धारा 376 एवं पोक्सो एक्ट में मृत्यु तक आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. उन्होंने बताया कि यह मामला पॉक्सो अदालत नंबर-3 में 13 सितंबर 2019 को आया था और करीब 3 महीने की अल्पावधि में 36 गवाह कराए गए और गुरुवार को पॉक्सो अदालत के विशिष्ट न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया.