नीमकाथाना (सीकर). तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से शनिवार को नीमकाथाना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. जिसमें राजीनामे के आधार पर 364 प्रकरणों का निस्तारण कर 2 करोड़ 44 लाख 96 हजार 364 रुपए का अवार्ड पारित किया गया. लोक अदालत में एक साल से अलग रह रहे एक दंपति के अलग रहने का मामला सामने आया, उनकी डेढ़ साल की बेटी भी माता-पिता के प्रेम से वंचित थी. पीठासीन अधिकारी और वकीलों के समझाने पर दोनों साथ-साथ रहने के लिए राजी हो गए. एडीजे गोविंद बल्लभ पंत ने दंपति विनोद और सुनिता को एक-दूसरे के साथ रहने की शपथ दिलाई और न्यायालय परिसर में ही दोनों ने एक-दूसरे को माला पहनाकर मिठाई खिलाई.
न्यायालय मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधीकरण की लोक अदालत में दुर्घटना में मौत के मामले में 74 लाख 50 हजार रुपए का अवार्ड पारित किया गया. उदयपुरवाटी के कैरोठ निवासी विक्रम सिंह की 2 नवबंर 2016 को नीमकाथाना बाईपास पर ढ़ाणी मंगलावाली के पास सड़क हादसे में मौत हो गई थी. मृतक विक्रमसिंह दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे. अवार्ड राशि का चेक मृतक की पत्नी मुनेष को दिया गया.
पढ़ें- स्पेशल: सीकर में सैकड़ों बिल्डिंग, फायर सिस्टम तो दूर NOC तक नहीं
लोक अदालत में इनकी रही भूमिका
तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से बेंच संख्या-1 के अध्यक्ष अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश गोविंद बल्लभ पंत, बैंच संख्या-2 में एसीजेएम क्रम संख्या-1 नीलम मीणा, बैंच संख्या-3 एसीजेएम क्रम संख्या-2 श्वेता ढ़ाका, बैंच संख्या-4 जेएम संयोगिता गहलोत, बैंच संख्या-5 अतिरिक्त जेएम भीमसिंह मीणा, अभिभाषक संघ अध्यक्ष सुरेश शर्मा, देवेन्द्र सिंह चौधरी, होशियार सिंह बडसरा, पंकज सैनी, रोशन मोदी, सुशील अग्रवाल, मुरारीलाल शर्मा, जसवंत मीणा, एलके गुप्ता, लक्ष्मीनारायण शर्मा समेत कई लोग शामिल हुए.
पढ़ें- सीकर: मरीजों को फल, जरूरतमंदों को बांटे गर्म कपड़े
अलवर के मुंडावर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 25 मुकदमों का हुआ निपटारा
वहीं, राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार अपर जिला एवं शेसन न्यायाधीश अटल सिंह चम्पावत की बेंच में दो प्रिलिटिगेशन प्रकरण व 23 लंबित प्रकरणों सहित कुल 25 प्रकरणों का निपटारा आपसी समझौता से किया गया. जिनमें से करीब पांच वर्ष पुराने चार लंबित प्रकरण थे. इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत में एडीजे कोर्ट मुंडावर में लोक अदालत अध्यक्ष एवं अपर जिला न्यायाधीश अटल चम्पावत की अध्यक्षता में मोटर वाहन दुर्घटना प्रकरण में संतोष देवी बनाम इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में लोक अदालत की भावना से 65 लाख रुपए में राजीनामा किया गया और प्रार्थीगण को राजीनामा चेक तुरंत ही प्रदान किया गया. इसमें प्रार्थिगण की ओर से एडवोकेट राधेश्याम, बीमा कंपनी की ओर से एडवोकेट सुनील गुप्ता, बीमा कंपनी के महाप्रबंधक नीरज वर्मा, बीमा कंपनी के मुख्य विधि प्रबंधक मोहित नागर, एडवोकेट सुंदर शर्मा, एडवोकेट तरुण आहूजा, एडवोकेट महेश यादव, एडवोकेट हंसराज यादव, नरेंद्र मांडैया समेत कई अधिवक्ता उपस्थित रहे.