अलवर. प्रदेश के 8 जिलों में तेजी से बढ़ते कोरोना के प्रभाव को देखते हुए सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी करते हुए कई बदलाव किए गए हैं. साथ ही बाजार के खुलने के समय नाइट कर्फ्यू व मास्क की अनिवार्यता पर जुर्माना का प्रावधान किया गया है. सरकार के नए नियमों में पुलिस की खासी भागीदारी है. ऐसे में पुलिस ने सरकार की गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए कमर कस ली है.
अलवर के बाजार अभी तक रविवार को बंद रखे जाते थे. लेकिन अब प्रशासन की तरफ से शनिवार को भी बाजार बंद करने का आदेश दिया गया है. ऐसे में अब सप्ताह में 2 दिन बाजार बंद रहेंगे. पुलिस अधीक्षक की माने तो आगामी दिनों में सख्ती बरती जाएगी. चुनाव के चलते जिले में पुलिस की खासी कमी चल रही है शुरुआत में ज्यादातर पुलिसकर्मी कोरोना राहत ड्यूटी में लगे हुए थे. लेकिन अब चुनावों में भी तैनात किया गया है. दूसरी तरफ लगातार थानों में पेंडिंग मामले बढ़ रहे हैं. उनकी जांच पड़ताल भी तेज की गई है. जिससे लोगों को समय पर न्याय मिल सके.
पढ़ेंः बिना मास्क पहने बिंदोरी निकाल रहे दूल्हे का घोड़ी पर ही कट गया चालान
पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कहा सभी थाना प्रभारियों को आदेश जारी करते हुए 24 घंटे गश्त व्यवस्था लागू रखने प्रत्येक चौराहे पर बिना मास के घूमने वाले लोगों का चालान करने, शादी समारोह पर नजर रखने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा पुलिस की तरफ से सरकार की नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है.
व्यापार मंडल के व्यापारियों को रात में बाजार बंद समय पर करने सप्ताह में 2 दिन छुट्टी रखने के लिए कहा गया है. साथ ही जरूरत के अनुसार पुलिस बल भी विभिन्न जगहों पर तैनात किया गया है. पुलिस अधीक्षक ने कहा अलवर थाने पर मौजूद को प्रक्रिया में लगाया गया है.