अलवर. जिले में लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है. 20 अप्रैल से सरकार की तरफ से मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू किया गया है, लेकिन लगातार कोरोना पॉजीटिव की बढ़ रही संख्या को देखते हुए कई तरह के बदलाव किए गए हैं. साथ ही इस दौरान अलवर में अफवाहों का भी दौर चल रहा था. ऐसे में प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया है कि कौन से बाजार अलवर में खुलेंगे और किन बाजारों को बंद रखा जाएगा.
सरकार की ओर से लॉकडाउन के लिए जारी संशोधित गाइडलाइन के तहत अलवर के बजाजा बाजार, चूड़ी मार्केट, मालखेड़ा बाजार, चर्च रोड, मुंशी बाजार, तिलक मार्केट, रामानंद मार्केट, वीर चौक, चर्च रोड बाजार, काशीराम से घंटाघर रोड बाजार, शिवाजी पार्क बाजार बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. इन बाजारों में पूर्व की गाइडलाइन के तहत जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, केवल वही दुकानें खुलेंगी.
इन बाजारों में अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में मॉल पर शॉपिंग कंपलेक्स बंद रहेंगे. जिला कलेक्टर ने कहा कि नई गाइडलाइन में मिठाई की दुकान सहित अन्य खान-पान की दुकानें कचोरी समोसे चाट पकौड़ी गोलगप्पे जूस सेंटर आदि दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी. पूर्व की गाइडलाइन के तहत रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी. शहर के बाजार क्षेत्र के अलावा गली मोहल्लों में कपड़े जूते आदि की दुकान खोल सकेंगी, लेकिन मुख्य मार्केट में यह दुकाने खोलने पर प्रतिबंध रहेगा.
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नई गाइडलाइन में ब्यूटी पार्लर सैलून आदि की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी. इस कार्य को व्यवसाय के बजाय सेवा माना गया है और ऐसे सेवा कार्य पर अभी प्रतिबंध रहेगा. जिला कलेक्टर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मॉल शॉपिंग कंपलेक्स आदि बंद रहेंगे. इस दौरान सभी लोगों को मास्क का उपयोग करना होगा. दुकानों पर भीड़ नहीं रहेगी. दुकान संचालक की जिम्मेदारी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो. साथ ही सैनिटाइजर सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाए. जिन जगहों पर स्टाफ ज्यादा है, वहां स्टाफ को कम किया जाए.