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Alwar POCSO Court: 4 साल की बच्ची से अश्लीलता का मामला, दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा

अलवर पॉक्सो न्यायालय (Alwar POCSO Court) ने शुक्रवार को एक 4 साल की बच्ची के साथ अश्लीलता के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.

Alwar POCSO Court
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Published : May 21, 2022, 9:44 AM IST

अलवर. जिला पॉक्सो न्यायालय (Alwar POCSO Court) ने एक 4 साल की बच्ची के साथ अश्लीलता करने वाले दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. साल 2019 से लगातार इस मामले में सुनवाई चल रही थी. बचाव पक्ष और आरोपी पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें पेश की गई. इस मामले में बयानों की गवाही हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया. न्यायालय के फैसले से पीड़िता के परिजन खुश नजर आए.

विशिष्ट न्यायालय (पॉक्सो एक्ट संख्या-2) के न्यायाधीश राजवीर सिंह ने 4 साल की बच्ची से अश्लीलता करने के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशिष्ठ लोक अभियोजक अशोक कुमार सैनी ने बताया कि नवंबर 2019 को अभियुक्त राहुल पुत्र महावीर ने खेल रही 4 साल की बच्ची के साथ अश्लीलता की थी. इस प्रकरण में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया. न्यायाधीश राजवीर सिंह ने अभियुक्त को दोष सिद्ध कर 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.

पढ़ें- POCSO court hearing: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

सरकारी वकील ने कहा कि इस तरह के मामलों में जल्द फैसला आने और आरोपियों के खिलाफ कठोर सजा के फैसले से समाज में एक संदेश जाता है. लोगों में डर व्याप्त होता है और घटनाओं में कमी आती है. अलवर पॉक्सो न्यायालय की तरफ से लगातार अलग-अलग मामलों में फैसले सुनाए जा रहे हैं.

अलवर. जिला पॉक्सो न्यायालय (Alwar POCSO Court) ने एक 4 साल की बच्ची के साथ अश्लीलता करने वाले दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. साल 2019 से लगातार इस मामले में सुनवाई चल रही थी. बचाव पक्ष और आरोपी पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें पेश की गई. इस मामले में बयानों की गवाही हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया. न्यायालय के फैसले से पीड़िता के परिजन खुश नजर आए.

विशिष्ट न्यायालय (पॉक्सो एक्ट संख्या-2) के न्यायाधीश राजवीर सिंह ने 4 साल की बच्ची से अश्लीलता करने के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशिष्ठ लोक अभियोजक अशोक कुमार सैनी ने बताया कि नवंबर 2019 को अभियुक्त राहुल पुत्र महावीर ने खेल रही 4 साल की बच्ची के साथ अश्लीलता की थी. इस प्रकरण में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया. न्यायाधीश राजवीर सिंह ने अभियुक्त को दोष सिद्ध कर 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.

पढ़ें- POCSO court hearing: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

सरकारी वकील ने कहा कि इस तरह के मामलों में जल्द फैसला आने और आरोपियों के खिलाफ कठोर सजा के फैसले से समाज में एक संदेश जाता है. लोगों में डर व्याप्त होता है और घटनाओं में कमी आती है. अलवर पॉक्सो न्यायालय की तरफ से लगातार अलग-अलग मामलों में फैसले सुनाए जा रहे हैं.

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