अलवर. जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने कहा कि अंतरराज्यीय बॉर्डर सील करने पर विचार करेंगे. माइक्रो कंटेनमेंट जोन की पालना नहीं होने पर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी. मंदिरों में केवल पुजारियों का प्रवेश रहेगा. भक्त ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे. शादियों में डीजे पर रोक लगा दी गई है. रात 8 बजे बाद निकासी पर रोक रहेगी. शादी समारोह में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी.
जिला कलेक्टर पहाड़िया सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में एक प्रेस वार्ता की. इसमें उन्होंने कहा कि अलवर जिले में कोरोना की दूसरी लहर प्रभाव बढ़ने लगा है. इसलिए बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच के लिए जिले में 13 चेक पोस्ट लगाई गई है. इन पर बाहरी लोगों की जांच की जा रही है, जिसके चलते 20-25 हजार वाहनों व कई हजार लोगों को नेगेटिव जांच नहीं होने पर लौटाया भी है, लेकिन अब भी पूरी तरह से बाहरी लोगों का प्रवेश रूका नहीं है, इस कारण प्रशासन को अंतरराज्यीय सीमा सील करने पर विचार करना पड़ सकता है.
वहीं क्वॉरेंटाइन लोगों के बाहर घूमने की जांच का जिम्मा बीट कांस्टेबल को दिया गया है. साथ ही तकनीकी माध्यम से भी ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है. नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ एफआइआर की कार्रवाई भी होगी. कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर अब जिले में 26 प्रतिष्ठान सीज किए जा चुके हैं, वहीं बड़ी संख्या में चालान करने एवं जुर्माना वसूलने की कार्रवाई जारी है.
कोरोना बचाव एवं टीकाकरण में तेजी के लिए प्रशासन ने पिछले दिनों धर्मगुरुओं, व्यापार संघों, सरपंच, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बात की है. धर्मगुरुओं ने खुद प्रशासन को पत्र देकर मंदिरों में केवल पूजा करने और दर्शन ऑनलाइन कराने की बात कही है. मेलों व जुलूस आदि पर पहले ही रोक है.
जिला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 10 साल से छोटे बच्चों एवं 65 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों को ज्यादा जरूरत नहीं होने पर घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए. वैसे सभी लोगों को बिना काम के घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए. कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए व्यापारियों एवं उद्यमियों को गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करानी होगी. शादी समारोह में सरकार की ओर से अनुमत संख्या में लोग शामिल हो सकेंगे. रात 8 बजे बाद बारात की निकासी की अनुमति नहीं होगी. डीजे पर भी प्रतिबंध रहेगा.
कोरोना ज्यादा खतरा इन्हीं स्थानों पर है. व्यापारी नो मास्क, नो बिजनेस का पालन करें. दुकानदार की ओर से बिना मास्क के लोगों को सामान नहीं देने की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होगी. जिला कलेक्टर ने कहा कि जिन बीयर बार में रेस्टोरेंट है. वो रात 8 बजे खोल सकते हैं, लेकिन इन रेस्टोरेंट पर केवल टेक अवे की अनुमति होगी. बीयर की बिक्री नहीं होगी और न ही वहां बिठाकर पिलाई जा सकेगी.