अजमेर. जिला प्रशासन ने लॉकडाउन-2 के तहत राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार जिले के उद्योग जगत को बड़ी राहत दी है. इसके तहत अजमेर नगर निगम का सम्पूर्ण क्षेत्र और जिले के कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों के 5 किलोमीटर दायरे को छोड़कर विभिन्न औद्योगिक गतिविधियां संचालित की जा सकेगी.
शहरी इलाकों में आवश्यक वस्तुओं से जुड़े उद्योग और ग्रामीण इलाकों में सभी तरह के वैद्य उद्योग संचालित किए जा सकेंगे. उद्योग विभाग और रीको इस संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई संचालित करेंगे.
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जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी विस्तृत गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की जा रही हैं. जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि अजमेर नगर निगम सीमा क्षेत्र में किसी भी तरह की औद्योगिक गतिविधि संचालित नहीं की जा सकेगी. इसी तरह जिले में जहां भी कोरोना महामारी के कारण कर्फ्यू ग्रस्त इलाका घोषित किया गया है, उससे 5 किलोमीटर की परिधि में किसी तरह की औद्योगिक गतिविधि संचालित नहीं होगी.
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इन क्षेत्रों को छोड़कर जिले के सभी शहरी क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं से जुड़े उद्योग संचालित किए जा सकते हैं. इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति दी गई है. यह औद्योगिक गतिविधियां राज्य के उद्योग विभाग और गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अनुमत श्रेणी में होनी चाहिए. इसके साथ ही इन औद्योगिक संस्थानों के पास सभी तरह के वैद्य लाइसेंस और दस्तावेज होने चाहिए.