अजमेर. जिले की पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष अदालत संख्या 1 ने बुधवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए के आर्थिक जुर्माने से दंडित किया (Rape convict sentenced 10 years of rigorous imprisonment) है. मामला 24 सितंबर, 2019 में जवाजा थाने में दर्ज हुआ था.
विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि नाबालिग लड़की के पिता ने 24, सितंबर 2019 को जवाजा थाने में आरोपी खींव सिंह के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था. जवाजा पुलिस ने आरोपी खींवसिंह को गिरफ्तार किया. नाबालिग के पिता का आरोप है कि 23 सितंबर, 2019 को बेटी जंगल में शौच के लिए गई थी. तब आरोपी खींव सिंह ने उसे अकेला देखकर पकड़ लिया और उसके साथ दुराचार किया. घटना से दो माह पहले भी आरोपी नाबालिग लड़की के साथ दुराचार कर चुका था. उस वक्त आरोपी ने नाबालिग लड़की को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी.
पुलिस ने मामले में अनुसंधान करके आरोप-पत्र 15 नवंबर, 2019 को कोर्ट में पेश किया था. इसके बाद 4 दिसंबर, 2020 को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी. परिहार ने बताया कि प्रकरण में डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट से घटना की पुष्टि हुई. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए गए थे. बुधवार को पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष अदालत संख्या 1 ने आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.