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प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2018: जल्द गठित होगी विषय विशेषज्ञ समिति, आयोग स्तर पर नहीं होगी देरी

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के प्रश्नों से संबंधित विषय विशेषज्ञ समिति अतिशीघ्र गठित की जाएगी. इसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार अतिशीघ्र कार्रवाई की जाएगी.

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प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2018
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Published : Mar 9, 2021, 5:03 AM IST

अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के प्रश्नों से संबंधित विषय विशेषज्ञ समिति अतिशीघ्र गठित की जाएगी. इसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार अतिशीघ्र कार्रवाई की जाएगी.

आयोग सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 आयोग द्वारा 3 जनवरी 2020 से 13 जनवरी 2020 तक आयोजित की गई थी. परीक्षा में पात्रता जांच हेतु प्रोविजनल सूची 23 जून 2020 से 27 अगस्त 2020 तक जारी की गई. काउसलिंग द्वारा पात्रता जांच के पश्चात मुख्य परिणाम 20 नवम्बर 2020 से 24 दिसम्बर 2020 तक जारी किए गए. मुख्य परीक्षा में उतीर्ण अभ्यर्थियों के नाम माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को 11 दिसम्बर 2020 से 19 जनवरी 2021 तक नियुक्ति के लिए भिजवा दिए गए.

उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 638/2021 कमल यादव बनाम सरकार व अन्य में पारित आदेश 17 फरवरी 2021 की पालना में आयोग की ओर से विषय विशेषज्ञों की समिति का गठन कर रिपोर्ट प्राप्त करने की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई. परन्तु इस रिट याचिका के समकक्ष अन्य रिट याचिका संख्या 1805/2021 देवेन्द्र कुमार मीणा बनाम सरकार व अन्य, रिट याचिका संख्या 1960/2021 सुर्जन लाल धवन बनाम सरकार व अन्य, रिट याचिका संख्या 2886/2021 भगवान सिंह व अन्य बनाम सरकार व अन्य तथा अन्य समकक्ष रिट याचिका प्राप्त हुई.

पढ़ें- जयपुर ग्रामीण सांसद ने प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा - सरकार ले जिम्मेदारी

नवीनतम रिट याचिका संख्या 1347/2021 नम्रता जाट बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय ने आदेश 05 मार्च 2021 को पारित किए. राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से नवीनतम रिट याचिका नम्रता जाट बनाम सरकार में पारित आदेश की अनुपालना में तथा उपरोक्त अन्य समकक्ष रिट याचिकाओ में जिन प्रश्नों पर चुनौती दी गई है, ऐसे सभी प्रश्नों पर विषय विशेषज्ञ समिति गठित कर अतिशीघ्र कार्रवाई की जा रही है. आयोग स्तर पर इस संबंध में कोई विलम्ब नहीं है.

कुछ अभ्यर्थियों की ओर से गलत तथ्यों के आधार भ्रामक जानकारियां दी जा रही हैं. इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है. आयोग स्तर पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार अतिशीघ्र आगामी कार्रवाई की जाएगी.

अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के प्रश्नों से संबंधित विषय विशेषज्ञ समिति अतिशीघ्र गठित की जाएगी. इसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार अतिशीघ्र कार्रवाई की जाएगी.

आयोग सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 आयोग द्वारा 3 जनवरी 2020 से 13 जनवरी 2020 तक आयोजित की गई थी. परीक्षा में पात्रता जांच हेतु प्रोविजनल सूची 23 जून 2020 से 27 अगस्त 2020 तक जारी की गई. काउसलिंग द्वारा पात्रता जांच के पश्चात मुख्य परिणाम 20 नवम्बर 2020 से 24 दिसम्बर 2020 तक जारी किए गए. मुख्य परीक्षा में उतीर्ण अभ्यर्थियों के नाम माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को 11 दिसम्बर 2020 से 19 जनवरी 2021 तक नियुक्ति के लिए भिजवा दिए गए.

उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 638/2021 कमल यादव बनाम सरकार व अन्य में पारित आदेश 17 फरवरी 2021 की पालना में आयोग की ओर से विषय विशेषज्ञों की समिति का गठन कर रिपोर्ट प्राप्त करने की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई. परन्तु इस रिट याचिका के समकक्ष अन्य रिट याचिका संख्या 1805/2021 देवेन्द्र कुमार मीणा बनाम सरकार व अन्य, रिट याचिका संख्या 1960/2021 सुर्जन लाल धवन बनाम सरकार व अन्य, रिट याचिका संख्या 2886/2021 भगवान सिंह व अन्य बनाम सरकार व अन्य तथा अन्य समकक्ष रिट याचिका प्राप्त हुई.

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नवीनतम रिट याचिका संख्या 1347/2021 नम्रता जाट बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय ने आदेश 05 मार्च 2021 को पारित किए. राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से नवीनतम रिट याचिका नम्रता जाट बनाम सरकार में पारित आदेश की अनुपालना में तथा उपरोक्त अन्य समकक्ष रिट याचिकाओ में जिन प्रश्नों पर चुनौती दी गई है, ऐसे सभी प्रश्नों पर विषय विशेषज्ञ समिति गठित कर अतिशीघ्र कार्रवाई की जा रही है. आयोग स्तर पर इस संबंध में कोई विलम्ब नहीं है.

कुछ अभ्यर्थियों की ओर से गलत तथ्यों के आधार भ्रामक जानकारियां दी जा रही हैं. इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है. आयोग स्तर पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार अतिशीघ्र आगामी कार्रवाई की जाएगी.

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