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बीते 3 साल से निजी स्कूल RTE के तहत बच्चों को नहीं दे रहा एडमिशन, मान्यता हो सकती है रद्द

अजमेर में निजी स्कूल द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है. यहां पर 'संस्कृति द स्कूल' जो बीते तीन साल से आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश नहीं देने का मामला सामने आया है. फिलहाल, इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नोटिस जारी किया है.

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RTE के तहत नहीं कर रहा था बच्चों का एडमिशन
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Published : Oct 23, 2020, 5:03 PM IST

अजमेर. राज्य सरकार के आदेशों की निजी स्कूल प्रबंधन जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं. इसका जीता जागता उदाहरण अजमेर में देखने को मिला. यहां संस्कृति द स्कूल की ओर से पिछले तीन साल से आरटीई में प्रवेश नहीं देने की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी को मिली है.

RTE के तहत नहीं कर रहा था बच्चों का एडमिशन

इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी देवी सिंह कच्छावा ने संस्कृति द स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है. साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी कच्छावा ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि स्कूल प्रबंधन शिक्षा का अधिकार (Right to Education) में बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहा है. इस संबंध में जानकारी लेने पर भी उनकी ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया आरटीई में बच्चों को प्रवेश नहीं देने की जानकारी सामने आई है.

यह भी पढ़ें: अजमेर के ब्यावर में ज्वैलर्स शोरूम पर ATS की कार्रवाई, 25 लाख रुपये जब्त...हवाला कारोबार का शक

स्कूल प्रबंधन को फिलहाल नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. कच्छावा ने कहा कि सरकार के आदेशों के तहत सभी निजी और गैर सरकारी स्कूलों को आरटीई में प्रवेश देना अनिवार्य है. एक सवाल के जवाब में जिला शिक्षा अधिकारी कच्छावा ने कहा कि यदि शिकायत सही पाई जाती है तो उस स्कूल की मान्यता रद्द करने या स्कूल बंद करवाने जैसी कार्रवाई को भी अमल में लाया जा सकता है.

अजमेर. राज्य सरकार के आदेशों की निजी स्कूल प्रबंधन जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं. इसका जीता जागता उदाहरण अजमेर में देखने को मिला. यहां संस्कृति द स्कूल की ओर से पिछले तीन साल से आरटीई में प्रवेश नहीं देने की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी को मिली है.

RTE के तहत नहीं कर रहा था बच्चों का एडमिशन

इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी देवी सिंह कच्छावा ने संस्कृति द स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है. साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी कच्छावा ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि स्कूल प्रबंधन शिक्षा का अधिकार (Right to Education) में बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहा है. इस संबंध में जानकारी लेने पर भी उनकी ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया आरटीई में बच्चों को प्रवेश नहीं देने की जानकारी सामने आई है.

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स्कूल प्रबंधन को फिलहाल नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. कच्छावा ने कहा कि सरकार के आदेशों के तहत सभी निजी और गैर सरकारी स्कूलों को आरटीई में प्रवेश देना अनिवार्य है. एक सवाल के जवाब में जिला शिक्षा अधिकारी कच्छावा ने कहा कि यदि शिकायत सही पाई जाती है तो उस स्कूल की मान्यता रद्द करने या स्कूल बंद करवाने जैसी कार्रवाई को भी अमल में लाया जा सकता है.

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