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RPSC : राजस्थान राज्य अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 में भूतपूर्व सैनिकों को ही मिलेगा कोटे का लाभ, शुद्धि पत्र जारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2021 के लिए जारी अधिसूचना के बाद आयोग ने राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को भूतपूर्व सैनिक कोटे का लाभ देने के संबंध में 2 अगस्त को शुद्धि पत्र जारी किया है.

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भूतपूर्व सैनिकों को लाभ
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Published : Aug 2, 2021, 8:40 PM IST

अजमेर. राजस्थान राज्य अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 में भूतपूर्व सैनिकों को ही कोटे का लाभ मिलेगा. इसे लेकर जारी अधिसूचना में आयोग ने शुद्धि पत्र भी जारी कर दिया है. इसके तहत भूतपूर्व सैनिक कोटे का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही मिलेगा.

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के 988 पदों के लिए आयोग की ओर से विज्ञापन 20 जुलाई को जारी किया गया था. इसके तहत अब ऑनलाइन आवेदन 4 अगस्त से 2 सितंबर को रात्रि 12:00 बजे तक आमंत्रित किए गए हैं. इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की अवधि के लिए लिंक निष्क्रिय हो जाएगा. आयोग के मुताबिक 1 अगस्त को केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को भूतपूर्व सैनिक कोटे का लाभ दिए जाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी.

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इस अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जाएगा. भूतपूर्व सैनिकों को लाभ दिए जाने के संबंध में आयोग ने शुद्धि पत्र 2 अगस्त सोमवार को जारी किया है जो आयोग की वेबसाइट http://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है.

अजमेर. राजस्थान राज्य अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 में भूतपूर्व सैनिकों को ही कोटे का लाभ मिलेगा. इसे लेकर जारी अधिसूचना में आयोग ने शुद्धि पत्र भी जारी कर दिया है. इसके तहत भूतपूर्व सैनिक कोटे का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही मिलेगा.

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के 988 पदों के लिए आयोग की ओर से विज्ञापन 20 जुलाई को जारी किया गया था. इसके तहत अब ऑनलाइन आवेदन 4 अगस्त से 2 सितंबर को रात्रि 12:00 बजे तक आमंत्रित किए गए हैं. इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की अवधि के लिए लिंक निष्क्रिय हो जाएगा. आयोग के मुताबिक 1 अगस्त को केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को भूतपूर्व सैनिक कोटे का लाभ दिए जाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी.

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इस अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जाएगा. भूतपूर्व सैनिकों को लाभ दिए जाने के संबंध में आयोग ने शुद्धि पत्र 2 अगस्त सोमवार को जारी किया है जो आयोग की वेबसाइट http://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है.

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