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अजमेर में इन 6 नियमों का किया उल्लंघन तो होगी सख्त कार्रवाई

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Published : May 15, 2020, 11:08 AM IST

राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 3.0 के दौरान व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ राहत दी है. वहीं, इस राहत के दौरान 6 नियमों की पालना आवश्यक होगी. वहीं नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी.

अजमेर में नियम, Ajmer News
अजमेर में छूट के दौरान मानने होंगे नियम

अजमेर. देशभर में कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति काफी विकट हो चुकी है. राजस्थान में सरकार ने लॉकडाउन 3.0 के दौरान व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ राहत दी है. वहीं, इस राहत के दौरान 6 नियमों की पालना आवश्यक होगी.

इन 6 नियमों के तहत सभी व्यक्तियों के लिए फेस मास्क पहनना, मास्क को लेकर दुकानदारों का अलर्ट रहना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूकना, पान-गुटखा-तंबाकू नहीं खरीदना और सार्वजनिक स्थान पर शराब नहीं पीना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा. जिला पुलिस ने सभी थाना इंचार्ज को निर्देश दे दिए गए हैं कि इन सभी नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाए.

अजमेर में छूट के दौरान मानने होंगे नियम

पढ़ें: टिड्डी टेररः अजमेर पहुंचा टिड्डी दल, उपनिदेशक का दावा- कृषि विस्तारक बनाए हुए हैं नजर


अजमेर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि लगातार लोगों से समझाइश के बाद शुक्रवार से इन नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाएगी. जो भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ चालान बनाया जाएगा. पुलिस कप्तान ने कहा कि इन नियमों में मास्क लगाने की अनिवार्यता के साथ ही वाहनों के संचालन और तंबाकू उत्पाद का इस्तेमाल में दुकानदारों के लिए बाध्यता लागू की गई है. अगर कोई भी व्यक्ति इन नियमों की पालना करता हुआ नहीं दिखाई दिया तो फिर पुलिस को सख्ती से पेश आना पड़ेगा.

गौरतलब है कि प्रदेश में लॉकडाउन के चलते लोगों को अब राहत मिली है. लेकिन सरकार द्वारा दी गई राहत का लोग गलत उपयोग ना करें. इसे ध्यान में रखते हुए 6 नियमों की पालना को सुनिश्चित किया गया है.


ये है 6 नियम और उस पर निर्धारित किया गया जुर्माना

1. सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक जगहों और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य है. नहीं पहनने पर 200 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा.

2. दुकानदार ऐसे किसी व्यक्ति को सामान नहीं देंगे, जिसने फेस मास्क नहीं पहना हो. ऐसे में सामग्री देने पर दुकानदार पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

3. किसी भी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर उससे 200 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.

4. किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा.

5. किसी भी व्यक्ति को पान गुटखा या तंबाकू खरीदते हुए पाए जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

6. जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रहेगा, उस पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

अजमेर में नियम, Ajmer News
अजमेर में लॉकडाउन के दौरान मानने होंगे नियम

अजमेर. देशभर में कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति काफी विकट हो चुकी है. राजस्थान में सरकार ने लॉकडाउन 3.0 के दौरान व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ राहत दी है. वहीं, इस राहत के दौरान 6 नियमों की पालना आवश्यक होगी.

इन 6 नियमों के तहत सभी व्यक्तियों के लिए फेस मास्क पहनना, मास्क को लेकर दुकानदारों का अलर्ट रहना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूकना, पान-गुटखा-तंबाकू नहीं खरीदना और सार्वजनिक स्थान पर शराब नहीं पीना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा. जिला पुलिस ने सभी थाना इंचार्ज को निर्देश दे दिए गए हैं कि इन सभी नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाए.

अजमेर में छूट के दौरान मानने होंगे नियम

पढ़ें: टिड्डी टेररः अजमेर पहुंचा टिड्डी दल, उपनिदेशक का दावा- कृषि विस्तारक बनाए हुए हैं नजर


अजमेर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि लगातार लोगों से समझाइश के बाद शुक्रवार से इन नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाएगी. जो भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ चालान बनाया जाएगा. पुलिस कप्तान ने कहा कि इन नियमों में मास्क लगाने की अनिवार्यता के साथ ही वाहनों के संचालन और तंबाकू उत्पाद का इस्तेमाल में दुकानदारों के लिए बाध्यता लागू की गई है. अगर कोई भी व्यक्ति इन नियमों की पालना करता हुआ नहीं दिखाई दिया तो फिर पुलिस को सख्ती से पेश आना पड़ेगा.

गौरतलब है कि प्रदेश में लॉकडाउन के चलते लोगों को अब राहत मिली है. लेकिन सरकार द्वारा दी गई राहत का लोग गलत उपयोग ना करें. इसे ध्यान में रखते हुए 6 नियमों की पालना को सुनिश्चित किया गया है.


ये है 6 नियम और उस पर निर्धारित किया गया जुर्माना

1. सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक जगहों और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य है. नहीं पहनने पर 200 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा.

2. दुकानदार ऐसे किसी व्यक्ति को सामान नहीं देंगे, जिसने फेस मास्क नहीं पहना हो. ऐसे में सामग्री देने पर दुकानदार पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

3. किसी भी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर उससे 200 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.

4. किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा.

5. किसी भी व्यक्ति को पान गुटखा या तंबाकू खरीदते हुए पाए जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

6. जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रहेगा, उस पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

अजमेर में नियम, Ajmer News
अजमेर में लॉकडाउन के दौरान मानने होंगे नियम
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